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न्यायिक अवमानना के आरोप में गैंगरेप पीड़िता और सामाजिक संगठन के दो सदस्य को भेजा जेल

अररिया में बीते दिनों युवती से 4 युवकों के गैंगरेप का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने अबतक मात्र एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है वहीं दूसरी ओर पीड़ित युवती और उसकी मदद कर रहे...

न्यायिक अवमानना के आरोप में गैंगरेप पीड़िता और सामाजिक संगठन के दो सदस्य को भेजा जेल
अररिया, लाइव हिंदुस्तान टीम।Wed, 15 Jul 2020 08:52 PM
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अररिया में बीते दिनों युवती से 4 युवकों के गैंगरेप का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने अबतक मात्र एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है वहीं दूसरी ओर पीड़ित युवती और उसकी मदद कर रहे सामाजिक संगठन के दो सदस्यों को न्यायिक अवमानना के आरोप में जेल भेज दिया गया है।

अब रेप पीड़िता को जेल भेजने का मामले में देश के जाने माने 376 वकीलों ने पटना उच्च न्यायलय से हस्तक्षेप करने की मांग की है। गैंगरेप पीड़िता को जेल भेजने के मामले में इंदिरा जय सिंह, प्रशांत भूषण, वृन्दा ग्रोवर समेत देश के जाने-माने 376 वकीलों ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर पीड़िता और दो सहयोगियों को रिहा करने की दरख्वास्त की है। 

पत्र में कहा गया कि इस घटना को बहुत संवेदनशील होकर देखना चाहिए।  पीड़िता मानसिक रूप से बहुत तनाव में थी। और उसे बार बार उस घटना को पुलिस एवं अन्य लोगों को बताना पड़ रहा था, इसलिए उसके द्वारा कथित दुर्व्यवहार को संवेदना के साथ देखने की जरुरत है। पत्र में मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गयी है। 

उल्लेखनीय है कि 10 जुलाई को धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के वक्त, पीड़िता और उसकी मदद कर रहे जन जागरण शक्ति संगठन के दो कार्यकर्ताओं को धारा 353, 228, 188 लगाकर अररिया से 250 किलोमीटर दूर जेल भेज दिया गया।  

ये है न्यायिक अवमानना का पूरा मामला
बीते 11 जुलाई को व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित न्यायिक दंडाधिकारी मुस्तफा शाही के कार्य में बाधा डालने एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने को लेकर न्यायिक दंडाधिकारी के उपस्थापक/ पेशकार राजीव रंजन सिन्हा ने जग जागरण शक्ति संगठन के अध्यक्ष एवं अन्य के खिलाफ महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसमें महिला थाना कांड संख्या 59/2020 की गैंगरेप पीड़िता और उसकी मदद कर रहे जग जागरण शक्ति संगठन के अध्यक्ष और एक सदस्य पर न्यायिक दंडाधिकारी मुस्तफा शाही के साथ अमर्यादित व्यवहार एवं गाली-गलौज करने का आरोप लगाया गया है।

ये है गैंगरेप का मामला
गैंगरेप की घटना बिहार के अररिया जिले की है। जहां छह जुलाई की शाम परिचित युवक ने मोटरसाइकिल चलाना सिखाने के लिए नहर पर बुलाया था। अंधेरा बढ़ने पर युवक उसे बाइक पर बैठाकर लौटने लगा। रास्ते में एक सुनसान जगह पर वह नित्यक्रिया के लिए रुका। इस बीच तीन अनजान युवक आये और छेड़खानी करने लगे। लड़की ने परिचित युवक को आवाज लगायी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये तीनों उसे जबरन बाइक पर लादकर जंगल में ले गये। इसके बाद चार युवकों ने युवती के साथ गैंगरेप किया। रात साढ़े दस बजे वहशी युवक उसे शहर के पास एक इलाके में छोड़ कर भाग गये।
 

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