झंडापुर तिहरे हत्याकांड में चार अभियुक्तों को उम्रकैद
पॉक्सो के विशेष अदालत ने बुधवार को बिहपुर थाने के झंडापुर इलाके में एक ही परिवार के तीन लोगों की सामूहिक हत्या और नाबालिग से गैंगरेप के दोषी चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियुक्तों को पूरी...
पॉक्सो के विशेष अदालत ने बुधवार को बिहपुर थाने के झंडापुर इलाके में एक ही परिवार के तीन लोगों की सामूहिक हत्या और नाबालिग से गैंगरेप के दोषी चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियुक्तों को पूरी जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। चार अन्य धाराओं में भी अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही चारों को 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि पीड़ित परिवार को दी जायेगी। हाईकोर्ट के आदेश पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज विनोद कुमार तिवारी ने फैसला सुनाया।
कोर्ट में दिन के 12:15 बजे सजा के बिंदु पर बहस शुरू हुई। सरकार की ओर से बहस कर रहे विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल और सूचक के अधिवक्ता अभयकांत झा ने कहा कि घटना को दिल्ली के निर्भया कांड से भी इस घटना को जघन्य माना। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले का उदाहरण देकर चारों अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा देने की मांग की। कहा गैंगरेप पीड़िता महीने दिन तक अस्पताल में जीवन मौत से जूझती रही थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राज कुमार उर्फ चुन्नू और पन्ना सिंह ने कहा कि आरोपी की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि अभियुक्तों को कम से कम सजा दी जाए। घंटे भर तक बहस सुनने के बाद जज चेंबर में चले गए। फिर 1: 52 बजे आए और मात्र ढाई मिनट में फैसला सुनाकर वापस चेंबर में लौट गए। जज ने आरोपी बालेश्वर राय उर्फ बालो राय, मोहन सिंह, कन्हैया झा उर्फ रोहित और मो. महबूबा को सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को एक लाख मुआवजा के साथ जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
2017 की है घटना
झंडापुर इलाके में 25 नवंबर, 2017 की रात करीब एक बजे आरोपी पीड़िता के घर में घुस गए। कुल्हाड़ी और धारदार हथियार से वार कर पीड़िता के मां पिता ओर भाई की हत्या कर दी। उसके बाद पीड़िता के साथ सभी ने गैंगरेप किया। रेप के बाद पीड़िता के सिर पर कुल्हाड़ी से वार और कान में चाकू मारकर गंभी रूप से घायल कर दिया। चारों को मृत समझकर आरोपी भाग गए। घटना के बाद पड़ोसी ने पीड़िता के भाई को सूचना दी। भाई मछली मारकर घर लौटे। पीड़िता और भाई को अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन भाई की मौत हो गई। पीड़िता को मेडिकल कॉलेज अस्पताल से पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच में आरोपियों की पहचान की गई।
कोर्ट ने इन धाराओं में सुनाया सजा
धारा 302 में सभी अभयुक्तों को उम्रकैद एवं 50-50 हजार रुपए का जुर्माना। धारा 376 (डी)/149 में उम्रकैद एवं 50-50 हजार जुर्माना, चार पास्को में उम्रकैद व 50-50 हजार जुर्माना, एससीएसटी एक्ट में उम्रकैद व 50-50 हजार जुर्माना, धारा 120 बी/149 में उम्रकैद व 50-50 हजार रुपए का जुर्माना, धारा धारा 307 में सात साल की सजा और 10-10 हजार जुर्माना, धारा 148 में एक साल, धारा 326 में सात साल और 10-10 हजार जुर्माना, धारा 456 में एक साल, एससीएसटी एक साल की सजा और पांच-पांच हजार जुर्माना लगाया। सभी सजाए साथ-साथ काटनी पड़ेगी। इस तरह एक अभियुक्त को कोर्ट ने दो लाख, 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।