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नाबालिग लड़की से छेड़खानी मामले में दोषी पाया

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्रा ने बुधवार को नाबालिग लड़की से गलत नीयत से छेड़छाड़ मामले में अरविंद मंडल को दोषी पाया। पास्को मामले के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने कहा कि...

नाबालिग लड़की से छेड़खानी मामले में दोषी पाया
हिन्दुस्तान टीम,भागलपुरThu, 20 Jul 2017 12:22 AM
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प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्रा ने बुधवार को नाबालिग लड़की से गलत नीयत से छेड़छाड़ मामले में अरविंद मंडल को दोषी पाया। पास्को मामले के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने कहा कि दोषी अभियुक्त को 24 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। शाहकुंड थाना क्षेत्र के तेरह साल की एक लड़की एक फरवरी, 2016 को घर में अकेली थी। इसी दौरान पड़ोसी अरविंद मंडल लड़की को मोबाइल का रिचार्ज लाने को कहा। रिचार्ज लेकर लड़की अरविंद के पास गई तो वह गत नीयत से छेड़छाड़ करने लगा। हल्ला करने पर गोली मार देने की धमकी दी गई।

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