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कलाकारों के रुपये लौटाने पर फिल्म निर्माता को मिली राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत 

कलाकारों से बतौर कर्ज लिए गए रुपये लौटाने पर फिल्म निर्माता को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को रुपये लौटाने के सुबूत पेश किये।  जिला व सत्र न्यायाधीश रामश्रेष्ठ...

कलाकारों के रुपये लौटाने पर फिल्म निर्माता को मिली राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत 
भागलपुर, वरीय संवाददाताThu, 14 Jun 2018 10:07 PM
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कलाकारों से बतौर कर्ज लिए गए रुपये लौटाने पर फिल्म निर्माता को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को रुपये लौटाने के सुबूत पेश किये। 

जिला व सत्र न्यायाधीश रामश्रेष्ठ राय ने गुरुवार को फिल्म निर्माता राजीव रंजन दास की अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। मंगलवार को कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने आरोपी के अधिवक्ता को रुपये लौटाने का आदेश दिया था।
 
लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने कहा कि कलाकार भवेश मिश्रा से कर्ज लिए दो लाख रुपये, लक्ष्मी नरायण साह से 81 हजार और उमेश साह की पत्नी वीणा देवी को 20 हजार रुपये आरोपी द्वारा वापस कर दिया गया है। राजीव रंजन पर आरोप है कि डाइरेक्टर ने अंगिका फिल्म बनाने के नाम पर कलाकार भवेश मिश्रा, मधु लक्ष्मी और उमेश साह से लाखों रुपये कर्ज लिए थे। 31 मार्च, 2015 तक सूद के साथ रुपये लौटाने की बात थी, लेकिन राजीव फरार हो गया। वह इशाकचक के भीखनपुर मोहल्ले का रहने वाला है। इस मामले में मिरजानहाट क्लबगंज के लक्ष्मी नारायण ने इशाकचक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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