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किशनगंज में 9 साल पुराने मॉब लिंचिंग केस में आठ दोषी करार, सजा पर सुनवाई 25 को

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने मॉब लिंचिंग में आठ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में ले लिया। सजा पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि मुकर्रर की गई...

किशनगंज में 9 साल पुराने मॉब लिंचिंग केस में आठ दोषी करार, सजा पर सुनवाई 25 को
किशनगंज। विधि संवाददाता Wed, 19 Feb 2020 11:31 AM
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अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने मॉब लिंचिंग में आठ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में ले लिया। सजा पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि मुकर्रर की गई है।
 
अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने बताया कि किशनगंज कोर्ट का मॉब लिंचिंग का यह संभवत: पहला मुकदमा है, जिसमें न्यायालय द्वारा मंगलवार को आरोपियों को सजा दी गई है। मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बेरबन्ना गांव का है। इसी गांव के मोफीजउद्दीन नामक व्यक्ति को पंचायती के बहाने 9 दिसम्बर 2010 की रात बुलाकर ले गये और उनकी पीटकर हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी समसूजहां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

 वहीं, गणेश सोरेन नामक व्यक्ति द्वारा भी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। जिसमें मोफीजउद्दीन पर रात में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर अज्ञात लोगों द्वारा पीटकर मार दिये जाने की बात कही गई थी। लेकिन न्यायालय में विचारण के दौरान लखीराम, सुनील सोरेन, मंगल हेम्ब्रम, बबलू सोरेन, जन मरांडी, मास्टर सोरेन, बैजू मुर्मू व ताला मुर्मू को झुंड बनाकर पीट कर मार दिये जाने का दोषी पाया गया। सभी अभियुक्त पूर्व से जमानत पर थे व आदिवासी समुदाय के हैं।
 

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