भागलपुर प्रशासन का बड़ा आदेश : सार्वजनिक जगहों पर पटाखों की बिक्री पर रोक!
बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन ने गृह विभाग द्वारा पटाखों की बिक्री, भंडारण एवं उपयोग को लेकर जारी दिशा-निर्देश पर अमल के लिए संबंधित पदाधिकारियों को कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।

बिहार विधानसभा के चलते चुनावी पर्व के बीच दीपावली की सुरक्षात्मक तैयारी की जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने गृह विभाग द्वारा पटाखों की बिक्री, भंडारण एवं उपयोग को लेकर जारी दिशा-निर्देश पर अमल के लिए संबंधित पदाधिकारियों को कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। एसडीओ और एसडीपीओ को कहा गया कि दीपावली पर देखा जाता है कि संकीर्ण बाजारों, गलियों एवं भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की बिक्री के लिए दुकानें लगाई जाती हैं। जिससे आगजनी या अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
इसलिए सावधानी जरूरी है। डीएम ने गृह विभाग के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि अधिक शोर, वायु प्रदूषण एवं जन हानिकारक लड़ी या सीरिज वाले पटाखों के निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी दुकानदारों द्वारा ही की जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट एवं एनजीटी के आदेशों के अनुरूप पटाखों की बिक्री सुनिश्चित करेंगे। केवल 125 डीबी से कम ध्वनि एवं कम धुआं उत्सर्जित करने वाले ‘हरित पटाखों की बिक्री एवं निर्माण की अनुमति रहेगी।
अवैध रूप से पटाखा बेचने वालों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। संकीर्ण गलियों एवं भीड़-भाड़ वाले बाजारों में पटाखों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी। आवासीय क्षेत्रों या निवास गृहों में पटाखों का भंडारण प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पाए जाने पर भंडार सीलबंद कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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