अररिया: जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया के लिए जारी किया गाइड लाइन
अररिया में जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ग्रुप एडमिन को जिम्मेदारी से काम करने और गलत सूचनाओं को रोकने का...

अररिया, वरीय संवाददाता जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया के लिए गाइड लाइन जारी किया है। इस संबंध में जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय ने बिन्दुवार निर्देश जारी किया है। इसपर अमल नहीं करने और फंसने पर कार्रवाई की जा सकती है। जिला प्रशासन के हवाले से जिला जनसंपर्क पदाधिकरी ने बताया कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर समाचार के नाम पर बने ग्रुप तथा अन्य नाम से बने ग्रुप पर कभी-कभी ऐसे समाचार या तथ्य भी प्रेषित हो रहे हैं, जिसकी सत्यता प्रमाणित नहीं है। कई तथ्य बिना पुष्टि के सीथे कट-कॉपी-पेस्ट/फारवर्ड किये जा रहे हैं।
आगामी दशहरा, दीपावली, छठ पर्व एवं विधान सभा निर्वाचन के अवसर पर विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया यथा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर आदि के एडमिन एवं सदस्यों के लिए जिला प्रशासन ने निम्नांकित निर्देश जारी किए हैं- 1. ग्रुप एडमीन वही बने जो उस ग्रुप के लिए पूर्ण जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व का वहन करने में समर्थ हो। 2. अपने ग्रुप के सभी सदस्यों से ग्रुप एडमीन पूर्णत: परिचित होने चाहिए। 3. ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा गलत बयानबाजी, बिना पुष्टि के सामाचार, जो अफवाह बन जाये, पोस्ट किये जाने पर या सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले पोस्ट पर ग्रुप एडमीन को तत्काल उसका खंडन कर उस सदस्य को ग्रुप से हटाना चाहिए तथा इसकी सूचना पुलिस को तत्काल देनी होगी। 4. अफवाह भ्रामक/तथ्य/सामाजिक समरसता के विरूद्ध तथ्य पोस्ट होने पर संबंधित याना को भी तत्काल सूचना दी जानी चाहिए। 5. ग्रुप एडमीन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर तथा पुलिस को सूचना नहीं देने पर उन्हें भी इसका दोषी माना जायेगा और उनके विरूद्ध भी कार्रवाई की जायेगी। 6. व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर पर जातीय व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी करना ऐसे वीडियो, फोटो पोस्ट करना तथा ऐसे पोस्टों पर विवादित टिप्पणी करना दण्डनीय अपराध है। 7. दोषी पाये जाने पर आइटीएक्ट तथा भारतीय दण्ड विधि की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
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