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जांचकर्ता की गवाही के लिए कोर्ट ने एसएसपी को भेजा नोटिस

जांचकर्ता की गवाही नहीं होने के कारण डबल मर्डर केस की सुनवाई कोर्ट में वर्षों से लंबित है। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडे ने केस के तीन जांचकर्ताओं की गवाही कराने के लिए एसएसपी को...

जांचकर्ता की गवाही के लिए कोर्ट ने एसएसपी को भेजा नोटिस
हिन्दुस्तान टीम,भागलपुरSat, 29 Jul 2017 07:20 PM
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जांचकर्ता की गवाही नहीं होने के कारण डबल मर्डर केस की सुनवाई कोर्ट में वर्षों से लंबित है। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडे ने केस के तीन जांचकर्ताओं की गवाही कराने के लिए एसएसपी को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने डीजीपी, जोनल आईजी और डीआईजी को भी पत्र लिखा है। विशेष लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने कहा कि कोर्ट ने एसएसपी को नोटिस भेजकर जांचकर्ता व कोतवाली थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर अमिताभ राय, जे.के. अम्बष्ठ और बच्चू लाल को 31 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक कोर्ट में हाजिर कराने को कहा है। साथ ही शव का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर को भी गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थापित कराने का आदेश दिया है। कोतवाली थाने के राधारानी सिन्हा रोड स्थित पोस्टल कालोनी के पास 16 अगस्त, 1992 को वीसीपी (वीडियो कैसेट प्लेयर) के विवाद में विनोद साह और संजीव कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पंकज झा, राजू मंडल, अमित दूबे, चिक्कू दूबे, घनश्याम पांडे और विमल कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया था। सिनेमा देखने को लेकर विवाद घटना के संबंध में बताया जाता है कि 4 अगस्त, 1992 को पोस्टल कालोनी के पंकज झा ने नया बाजार के अनूप कुमार से सिनेमा देखने के लिए वीसीपी किराये पर ली था और शाम को वापस पहुंचाने की बात कही थी लेकिन वीसीपी गायब कर दी थी। वीसीपी को लेकर एक-दूसरे पक्ष देख लेने की धमकी चल रही थी। इसी विवाद में गोलीबारी की घटना में गोलाघाट के विनोद साह की मौके पर मौत हो गई थी और घायल संजीव की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। लोक अभियोजक ने कहा कि कोर्ट में छह लोगों की अबतक गवाही हो चुकी है लेकिन तीनों जांचकर्ता व डाक्टर की गवाही के कारण केस लंबित है।

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