Bhagalpur News भागलपुर : राजस्व लिपिक को भ्रष्टाचार मामले में सजा

हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News भागलपुर : राजस्व लिपिक को भ्रष्टाचार मामले में सजा

Bhagalpur News भागलपुर से केके गौरव की रिपोर्ट भागलपुर। विजिलेंस थाना कांड में अदालत ने राजस्व लिपिक अशोक पासवान को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रस्तुत साक्ष्य और समर्पित चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अशोक पासवान, तत्कालीन राजस्व लिपिक, अंचल हवेली खड़गपुर मुंगेर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 13(2) के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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