
मुंगेर : परीक्षा के दौरान 500 गज तक निषेधाज्ञा रहेगी लागू
बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन ने कड़ा आदेश जारी किया है। 15 से 23 दिसंबर तक परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा, और उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुंगेर, एक संवाददाता। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की प्रथम एवं द्वितीय माध्यमिक (10वीं) परीक्षा के सुचारू और कदाचारमुक्त संचालन को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी क्रम में अनुमंडल दण्डाधिकारी (सदर) कुमार अभिषेक ने बीते 10 दिसंबर को एक आदेश जारी कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 163 के तहत परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 15 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। डीएम के निर्देश के बाद जारी इस आदेश के अनुसार जिले के चार परीक्षा केन्द्रों, राजकीय उच्च विद्यालय, जिला स्कूल, बाल्मिकी राजनीति बालिका उच्च विद्यालय, माधोपुर, 2 उच्च विद्यालय नौवागढ़ी और एनसी घोष 2 उच्च विद्यालय, जमालपुर, के आसपास 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
परीक्षा अवधि में लाठी, भाला, गड़ासा, तलवार जैसे किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, परीक्षा केन्द्रों के भीतर या आसपास पुर्जा, किताब, मोबाइल, ब्लूटूथ या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। परीक्षा में व्यवधान से बचाने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग भी वर्जित किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि, इंटरनेट कैफे, स्कैनर, साइबर कैफे और फोटोस्टेट की दुकानों को परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखने का भी निर्देश दिया गया है। हालांकि, सरकारी सेवा में संलग्न कर्मियों, परीक्षार्थियों, वीक्षकों, पुलिस बल तथा बारात और अर्थी जुलूस को इस निषेधाज्ञा से अलग रखा गया है। उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि, उल्लंघन की स्थिति में दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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