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जमुई में विधानसभा चुनाव से पहले लाइसेंसधारियों को हथियार जमा करने का आदेश

जमुई में विधानसभा चुनाव से पहले लाइसेंसधारियों को हथियार जमा करने का आदेश

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने हेतु सख्त कदम उठाए हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी लाइसेंसधारियों को अपने हथियार थाना क्षेत्र में जमा करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय पर न जमा .…

Sun, 2 Nov 2025 04:58 AMNewswrap हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त है, चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी नही हो इसके लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सभी लाइसेंसधारी को अपने-अपने थाना क्षेत्र में हथियार जमा करने का निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है। हथियार जमा न करने पर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे या लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

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जिन लाइसेंस धारकों ने निर्धारित समय पर अपने हथियार थाना या प्राधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान में जमा नहीं किए, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अंतर्गत हथियारों के न जमा करने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। बता दें, हथियार जमा न करने पर संबंधित धारकों के विरुद्ध बीएनएसएस (बिहार निवारण सुरक्षा) के सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही होती है।

इसका मकसद यह है चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न करना। ऐसे आदेश भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लागू होते हैं, और पुलिस प्रशासन इन नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। चंद्रदीप थाना क्षेत्र समेत बिहार के कई इलाकों में इन नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। चंद्रदीप थानाध्यक्ष राजेन्द्र साह द्वारा बताया गया कि थाना क्षेत्र के सभी नौ पंचायतो के विभिन्न गांव में कुल 66 लाइसेंस हथियार है, जिसमे कुछ लोगो का थाना में पूर्व से ही जमा है,जबकि कुछ लोगो का नवीनीकरण होना है।