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अररिया: निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान के बाद ही मतदान की मिलेगी अनुमति

अररिया: निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान के बाद ही मतदान की मिलेगी अनुमति

संक्षेप:

बिहार विधान सभा के चुनाव में मतदाताओं की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। जिन मतदाताओं के पास ये पत्र नहीं हैं, उनके लिए वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची प्रदान की गई है, जिन्हें मतदान के समय पहचान स्थापित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है।

Nov 05, 2025 05:52 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, भागलपुर
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अररिया, संवाददाता बिहार विधान सभा के सफल आयोजन को लेकर हर स्तर पर प्रयास जारी है। इस चुनाव में निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के हवाले से जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचको की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये हैं। ऐसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के आधार पर अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते हैं। वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है अथवा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग के द्वारा वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है, जिनका इस्तेमाल मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है।

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वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार है आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड,ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का कागजात। उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्वाचक द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा।