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कहलगांव : मुखिया चुनाव के मतों की कोर्ट में आज होगी पुनर्मतगणना

कहलगांव प्रखंड की एकचारी पंचायत के मुखिया पद के लिये गत वर्ष हुए चुनाव के मतपत्रों की गुरुवार को कहलगांव व्यवहार न्यायालय परिसर में दोबारा गिनती होगी। सिविल जज संजीव कुमार चंद्रयावी की कोर्ट में...

कहलगांव : मुखिया चुनाव के मतों की कोर्ट में आज होगी पुनर्मतगणना
हिन्दुस्तान टीम,भागलपुरThu, 14 Sep 2017 01:23 AM
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कहलगांव प्रखंड की एकचारी पंचायत के मुखिया पद के लिये गत वर्ष हुए चुनाव के मतपत्रों की गुरुवार को कहलगांव व्यवहार न्यायालय परिसर में दोबारा गिनती होगी। सिविल जज संजीव कुमार चंद्रयावी की कोर्ट में संबद्ध पक्षों की मौजूदगी में मतपत्रों की गिनती होगी। मतगणना के दौरान प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ कहलगांव आरएल निगम एवं अन्य संबद्ध अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मतपत्रों की गिनती के लिये बीडीओ द्वारा एक पर्यवेक्षक और तीन मतगणना कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।मालूम हो कि एकचारी पंचायत के पूर्व मुखिया सह मुखिया प्रत्याशी ब्यूटी पटेल ने सिविल जज की कोर्ट में चुनाव वाद संख्या 2/16 दायर करते हुए मतगणना में अनियमितता का आरोप लगाया था। पूर्व मुखिया सह मुखिया प्रत्याशी ने वैध मतों को अवैध करार देने का आरोप लगाते कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा था कि कई मतपत्रों पर पोलिंग अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे तो कई मतपत्रों पर स्याही गिरी थी जिसे मतगणना के क्रम में अवैध करार दिया गया था। यहां तक कि कई मत जो उनके पक्ष में पड़े थे उसे भी अवैध करार दिया गया था। वर्तमान मुखिया इन्दिरा देवी ने पूर्व मुखिया सह मुखिया प्रत्याशी ब्यूटी पटेल को 43 मतों से पराजित किया था। चुनाव में कुल 6304 मत पड़े थे, जिसमें से 438 मतों को रद्द करार दिया गया था।ब्यूटी पटेल बनाम डीएम के वाद में सिविल जज ने बीडीओ कहलगांव को मत पत्रों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सूचित करने तथा पुनर्मतगणना के लिये कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। ब्यूटी पटेल ने चुनाव ट्रिब्यूनल के तौर पर सिविल जज के कोर्ट में आवेदन देते चुनाव वाद दायर किया था तथा जिलाधिकारी सह चुनाव अधिकारी, बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी, बीएओ सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी, मुखिया इन्दिरा देवी, प्रत्याशी अंजनी देवी तथा नूतन शर्मा को पार्टी बनाया था।सिविल जज के निर्णय के विरोध में मुखिया इन्दिरा देवी ने हाई कोर्ट में रिट दायर किया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने मत परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी था। इसलिये कोर्ट द्वारा पुनर्मतगणना तो कराई जाएगी लेकिन मत परिणाम घोषित नहीं किये जाएंगे।

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