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लखीसराय : कस्तूरबा विद्यालय में छात्रों के बीच जागरूकता कार्यक्रम

लखीसराय : कस्तूरबा विद्यालय में छात्रों के बीच जागरूकता कार्यक्रम

संक्षेप: लखीसराय के शरमा गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं और किशोरियों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे...

Sat, 19 July 2025 04:30 PMNewswrap हिन्दुस्तान, भागलपुर
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लखीसराय । हिन्दुस्तान प्रतिनिधि रामगढ़ चौक प्रखंड के शरमा गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल में शनिवार को छात्राओं के बीच महिला एवं बाल विकास निगम के तत्वाधान में संकल्प हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास निगम के डीपीएम डॉ मनोज कुमार सिन्हा बताया कि महिलाओं व किशोरियों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना को चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पालनाघर, अल्पावास गृह व सामाजिक पुनर्वास कोष के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। जिसका लाभ लेकर किशोरी व महिला आगे बढ़ रहे हैं।

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सोशल मीडिया से दूर रहकर छात्राओं को पढ़ाई करने का संदेश दिया गया। बैड टच व गुड टच के बारे में भी जानकारी दिया गया। हब के जिला मिशन समन्वयक प्रशांत कुमार ने बताया कि महिला व किशोरियों के सुरक्षा संरक्षा व सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति योजना को चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संकल्प हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी निवास व शक्ति सदन है। बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा व संरक्षा एवं बेटी की महत्ता के बारे में जागरूकता लाने के लिए ये योजना चलाया जा रहा है।वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ अमित कुमार ने बताया कि निर्भया कांड़ के बाद सरकार ने महिलाओं के सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए काफी योजना चला रहे हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य महिला की भी समाज में समान भागीदारी हो। लैंगिक विशेषज्ञ किस्मत कुमारी ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम हेतु लड़की और लड़का के उम्र का निर्धारित है जिसमें लड़कियों के 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष। इसलिए निर्धारित उम्र से पहले यदि कोई शादी करता है तो उसे बाल विवाह माना जाएगा। बाल विवाह करना या करवाना कानूनी रूप से जुर्म है। जिसके तहत आर्थिक दंड से लेकर कारावास तक की सजा हो सकता है। इसलिए बाल विवाह के खिलाफ सभी एकजुट होइए। महिला हेल्पलाइन टॉल फ्री नंबर 181 के बारे में भी जानकारी दिया गया।अंत में सामूहिक रूप से बाल विवाह रोकथाम हेतु शपथ लिया गया। मौके पर वार्डन सह शिक्षिका वीणा कुमारी, शिक्षिका वंदना कुमारी, एमटीएस नवीन्द्र दास, अमृता कुमारी, सुरुचि कुमारी, पायल कुमारी, सविता कुमारी, रेशमा कुमारी एवं करिश्मा कुमारी सहित अन्य मौजूद थे।