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यहां जिला संवर्ग के 64 शिक्षकों की जाएगी नौकरी, मिला पक्ष रखने का अंतिम मौका

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बहाल जिला संवर्ग के 64 शिक्षकों की नौकरी जाएगी। प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी पाए जाने के बाद कार्रवाई से पहले अंतिम बार उन्हें पक्ष रखने का मौका दिया गया है।  जिला शिक्षा...

यहां जिला संवर्ग के 64 शिक्षकों की जाएगी नौकरी, मिला पक्ष रखने का अंतिम मौका
सहरसा, नीरजMon, 22 Jul 2019 05:04 PM
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बहाल जिला संवर्ग के 64 शिक्षकों की नौकरी जाएगी। प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी पाए जाने के बाद कार्रवाई से पहले अंतिम बार उन्हें पक्ष रखने का मौका दिया गया है। 

जिला शिक्षा विभाग में शिक्षकों का पक्ष 26 जुलाई से सुना जाएगा। 10 अगस्त तक शिक्षक अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सीएफएमएस से भुगतान शुरू होने के बाद ही प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाये गये 64 शिक्षकों का डाटा अपलोड नहीं किया था। इस कारण शिक्षकों का वेतन भुगतान रुक गया। शिक्षकों के वेतन नहीं मिलने पर विभाग के निदेशक ने डीपीओ स्थापना राहुलचंद्र चौधरी से स्पष्टीकरण मांगा था। निदेशक ने डीइओ को त्वरित कार्रवाई का निर्देश भी दिया था।
 
मालूम हो कि 2014 में तत्कालीन डीईओ अब्दुल खालिक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिले में बहाल 700 से अधिक शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच के लिए दो सदस्यीय टीम का गठन किया। समिति के सदस्य तत्कालीन डीपीओ सह वर्तमान में शेखपुरा डीइओ नंदकिशोर राम व सोनवर्षा बीइओ मिथिलेश कुमार सिंह ने जांच में सौ से अधिक शिक्षकों के प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी पाई। उसके बाद विभाग द्वारा शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था।
 
डीईओ जयशंकर प्रसाद ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाल जिला संवर्ग के 64 शिक्षकों के प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी मिली है। कई शिक्षकों ने इस संबंध में आपत्ति डाला है। कार्रवाई से पहले सभी शिक्षकों का अंतिम बार पक्ष लिया जाएगा। उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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