15 नर्सिंग होम व क्लिनिक को मिला बंदी का नोटिस
शहर के 15 नर्सिंग होम व क्लीनिक को पर्यावरण प्रदूषण बनवाने में रुचि न लेने को लेकर प्रदूषण विभाग द्वारा बंदी का नोटिस दिया गया है। नोटिस के जरिये कहा गया है कि जब तक ये संस्थान मेडिकल कचरा निष्पादन...
शहर के 15 नर्सिंग होम व क्लीनिक को पर्यावरण प्रदूषण बनवाने में रुचि न लेने को लेकर प्रदूषण विभाग द्वारा बंदी का नोटिस दिया गया है। नोटिस के जरिये कहा गया है कि जब तक ये संस्थान मेडिकल कचरा निष्पादन के लिए बिहार राज़्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से लाइसेंस हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक ये अपने-अपने क्लीनिक या नर्सिंग होम को बंद रखेंगे।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सचिव आलोक कुमार द्वारा 26 फरवरी को जारी नोटिस में कहा गया है कि इन नर्सिंग होम व क्लीनिक ने मेडिकल कचरा निष्पादन (जीव चिकित्सा अपविष्ट प्रबंधन) के लिए इन लोगों द्वारा ऑनलाइन आवेदन तो किया गया लेकिन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज बार-बार कहने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया।
इनके खिलाफ ऑनलाइन शोकॉज भी जारी किया गया, जिसका जवाब संचालकों ने नहीं दिया। ऐसे में इन संस्थानों का आवेदन निरस्त करने के साथ-साथ जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के तहत जब तक पर्षद से लाइसेंस नहीं जारी किया जाता है तब तक ये संस्थान बंद रहेंगे। ऐसे न करने पर सिविल सर्जन स्तर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।