Bhabua News: बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को मोबाइल एप का दिया प्रशिक्षण

हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और त्रुटियों में सुधार का कार्य अब मोबाइल एप के जरिए सरल हो जाएगा। बीडीओ रितु रंजन के नेतृत्व में प्रशिक्षण में 9 पर्यवेक्षक और 89 बीएलओ शामिल हुए। नए एप के माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।

Bhabua News: बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को मोबाइल एप का दिया प्रशिक्षण

Bhabua News: मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने, त्रुटि में सुधार का कार्य होगा आसान योग्य मतदाताओं के 14 में से कोई एक दस्तावेज देने पर सूची में दर्ज होगा नाम पेज चार रामपुर, एक संवाददाता।

प्रशिक्षण का आयोजन

प्रखंड मुख्यालय स्थित ई-किसान भवन के सभागार में सोमवार को बीडीओ रितु रंजन की अध्यक्षता में बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 9 पर्यवेक्षक और 89 बीएलओ शामिल हुए। प्रशिक्षक शिक्षक रामअशीष कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से संबंधित कार्यों को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नया मोबाइल एप लॉन्च किया है।

मोबाइल एप की विशेषताएँ

इसके माध्यम से बीएलओ मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने, नाम हटाने और त्रुटियों के सुधार का कार्य आसानी से कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नए मतदाता का नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-6, नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7 तथा नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए प्रपत्र-8 एप के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाएगा। यदि कोई पात्र व्यक्ति आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक सहित निर्धारित 14 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक प्रमाण-पत्र और जन्म तिथि संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराता है, तो बीएलओ मौके पर ही एप के माध्यम से उसका आवेदन दर्ज कर सकेंगे।

प्रशिक्षण की जानकारी

प्रशिक्षण के दौरान एप के संचालन, आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजों के सत्यापन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। फोटो- 20 जुलाई भभुआ- 9 कैप्शन- रामपुर प्रखंड के ई-किसान भवन के सभागार में सोमवार को आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेते पर्यवेक्षक एवं बीएलओ।

लोगों के सवाल

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए क्या दस्तावेज़ चाहिए?
Nए मतदाता का नाम जोड़ने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक सहित निर्धारित 14 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक प्रमाण-पत्र और जन्म तिथि संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा।
Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।