
वृद्ध वोटर की सुविधा के लिए हर बूथ पर रहेंगे स्वयंसेवक
भभुआ में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने हर मतदान केंद्र पर स्वयंसेवक तैनात करना शुरू किया है। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रैम्प और व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं...
85 वर्ष से ज्यादा उम्र के वोटर के लिए स्वयंसेवको की टैगिंग शुरू पीडब्ल्यूडी कोषांग में स्वयंसेवकों को किया जा रहा है सूची सूचीबद्ध (पेज तीन) भभुआ, कार्यालय संवाददाता। जिले के 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर एक स्वयंसेवक का जिला प्रशासन प्रबंध करना शुरू कर दिया है। पीडब्ल्यूडी कोषांग में स्वयंसेवकों का नाम आने लगा हैं, जिन्हें कोषांग के अधिकारी व कर्मी मतदान केंद्र से जोड़ने का काम शुरू कर दिए हैं। दिव्यांग एवं 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए बूथों पर व्हीलचेयर, रैम्प की व्यवस्था की जाएगी।
उनके सहयोग एवं सुगम मतदान कराने के लिए हर बूथ पर एक स्वयंसेवक को टैग किया जा रहा है। इसकी जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दी और बताया कि विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। बूथ अब भूतल पर बनाए जा रहे हैं, ताकि चढ़ाई-उताराई से मतदाताओं को परेशानी नहीं हो सके। ऐसे मतदाता आसानी से मतदान कर सकें। 85 साल से अधिक उम्र वाले मतदाता घर से ही वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा महिला मतदान कर्मियों की ड्यूटी उनके घर के आसपास लगेगी और मतदान संपन्न होने के बाद उन्हें सरकारी वाहन से घर भेजा जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बूथ की व्यवस्था इस बार पूरी तरह से मतदाताओं की सुविधा के मुताबिक की जा रही है। खासकर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए रैंप और बैठने की जगह की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। 85 साल से अधिक उम्र वाले मतदाता अपने घर पर ही मतदान कर सकेंगे। इसके लिए विशेष टीम तैयार की गई है, जो समय पर घर जाकर उनका मतदान कराएगी। बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं फॉर्म ऐसे मतदाता अगर मतदान केन्द्र तक जाने में असमर्थ हैं तो वह बीएलओ के माध्यम से प्रपत्र- 12 भरकर कोषांग या निर्वाची पदाधिकारी को दे सकते हैं। उनका मतदान घर पर ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से कराया जाएगा। बुजुर्ग नागरिकों, दिव्यांगजनों और सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन मतदाताओं को फॉर्म 12 भरकर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के माध्यम से अपने रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करना होगा। इसके बाद नामित मतदान दल उनके घर जाकर डाक मतपत्र एकत्र करेंगे।

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