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सरकार के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराएं अफसर (पेज चार की फ्लायर खबर)

डीएम ने वीडियो कांफ्रेंस कर पुलिस एवं प्रशासनिक अफसरों को दिया निर्देश, जिले में अब सात बजे के बजाय शाम 6 बजे तक बंद हो जाएंगी विभिन्न...

सरकार के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराएं अफसर (पेज चार की फ्लायर खबर)
हिन्दुस्तान टीम,भभुआMon, 19 Apr 2021 07:50 PM
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डीएम ने वीडियो कांफ्रेंस कर पुलिस एवं प्रशासनिक अफसरों को दिया निर्देश

जिले में अब सात बजे के बजाय शाम 6 बजे तक बंद हो जाएंगी विभिन्न दुकानें

भभुआ। हिन्दुस्तान संवाददाता

तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में काम कर रहा है। डीएम नवदीप शुक्ला ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष से दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी , अंचलाधिकारी, पीएचसी प्रभारी एवं थानाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलावासियों एवं व्यवसायियों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरश: पालन करने की अपील की। डीएम ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। हालांकि उन्होंने यह कहा कि बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

डीएम ने बताया कि कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। जिले में 15 मई तक सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगी। उन्होंने बताया कि हालांकि बाहर से बस एवं ट्रेन से आने वाले यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सभी धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रहेंगे। बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी।

रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर रहेगा प्रतिबंध

भभुआ। डीएम ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए बताया कि रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन, होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालन रात्रि 9 बजे तक किया जा सकेगा। पूर्व में सभी दुकानों को शाम सात बजे बंद करने का निर्देश था। लेकिन, सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब सभी दुकाने शाम छह बजे बंद होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे।

सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों पर रोक

भभुआ। डीएम ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी। यह रोक शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी। जबकि श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा। भीड़ वाली मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा।

शहर में लगाई जा सकती है धारा 144

भभुआ। डीएम ने बताया कि नगर क्षेत्र एवं प्रखंड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जा सकती है। आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के लिए छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी। होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी।

कोट

तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ रोकने के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अफसरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है।

नवदीप शुक्ला, डीएम

फोटो- 19 अप्रैल भभुआ- 7

कैप्शन- कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष से सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस एवं प्रशासनिक अफसरों को निर्देशित करते डीएम व एसपी।

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