Bhabua News: कागजरहित जमीन का निबंधन अब आसान होगा निबंधन
Bhabua News: भभुआ में, जिला पदाधिकारी अनुराग शरण ने कागजरहित जमीन के निबंधन के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की है। 83 अधिकृत सेवा प्रदाताओं को अनुज्ञप्ति दी गई है। नागरिक अब ई-निबंधन पोर्टल के माध्यम से सीधे दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। हेल्प डेस्क पर सहायता भी उपलब्ध है।

Bhabua News: जिले में 83 सेवा प्रदाताओं को अनुज्ञप्ति, भभुआ-मोहनियां में व्यवस्था सुचारू हेल्प डेस्क पर मिल रही सहायता, ऑनलाइन प्रक्रिया से निबंधन में आएगी तेजी (पेज तीन) भभुआ, नगर संवाददाता।
नई व्यवस्था की घोषणा
जिला पदाधिकारी अनुराग शरण ने शनिवार को समाहरणालय में कागजरहित जमीन का निबंधन कराने को लेकर बैठक की। उन्होंने इस नई व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बताते हुए लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की। जिले में आम लोगों की सुविधा के लिए 83 अधिकृत सेवा प्रदाताओं को अनुज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। अब नागरिक ई-निबंधन पोर्टल के माध्यम से स्वयं दस्तावेज तैयार कर निबंधन करा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी होने पर अधिकृत सेवा प्रदाताओं की मदद भी ली जा सकती है। प्रशासन का कहना है कि नई व्यवस्था से निबंधन प्रक्रिया में समय की बचत होगी और कामकाज में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
हेल्प डेस्क की व्यवस्था
पेपरलेस व्यवस्था को लेकर शुरुआती परेशानी को दूर करने के लिए निबंधन कार्यालय परिसर में ‘मे आई हेल्प बूथ’ बनाया गया है। यहां आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की गई है। नागरिकों और सेवा प्रदाताओं से कहा गया है कि जब तक वह नई प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित नहीं हो जाते, तब तक हेल्प डेस्क की सहायता से निबंधन की प्रक्रिया पूरी करें।
जरूरी कागजात
निबंधन के लिए यह कागजात जरूरी निबंधन के लिए विक्रेता और क्रेता का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और नवीनतम फोटो आवश्यक है। गवाह अथवा पहचानकर्ता का आधार, मोबाइल नंबर और फोटो भी देना होगा। संपत्ति से संबंधित अंचल, हल्का, मौजा, थाना संख्या, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, श्रेणी, जमाबंदी संख्या और संबंधित व्यक्ति का नाम उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार का स्पष्ट विवरण, संपत्ति का जीपीएस आधारित फोटो, नजरी नक्शा और संबंधित मौजा अथवा वार्ड की भूमि का स्थल जांच प्रतिवेदन भी जरूरी होगा।


