Bhabua News: कल लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 14 हजार पक्षकारों को नोटिस
Bhabua News: भभुआ और मोहनियां कोर्ट परिसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें 16 हजार पक्षकारों के मामले निपटाए जाएंगे, जिनमें आपसी सुलह-समझौता पर फोकस होगा। अदालत में कोई शुल्क नहीं लगेगा और ट्रैफिक चालान मामलों में 50% छूट दी जाएगी। 13 न्यायिक पीठ गठित की गई हैं।

Bhabua News: भभुआ व मोहनियां कोर्ट परिसर में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, विवाद निपटाने के लिए 13 बेंच गठित आपसी सुलह-समझौता से पक्षकारों को बेंच दिलाएगी तनाव से मुक्ति और न्याय लोक अदालत में मामलों के निपटाने को बनाए जाएंगे अलग-अलग काउंटर बनेंगे (पेज तीन की लीड खबर) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां अंतिम चरण में है।
राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी
जिले के न्यायालय और विभिन्न विभागों में लंबित विवाद के 16 हजार पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है। इनमें 1800 मामले न्यायालय से संबंिाधत हैं, जबकि शेष बैंक, उद्योग, बीएसएनएल, वन विभाग, श्रम, बिजली, परिवहन आदि विभागों के हैं। इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. शैल ने दी और बताया कि 12 सितंबर को लगनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी तरह के सुलहनीय मामलों को आपसी सुलह-समझौता के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए 13 न्यायिक पीठ का गठन किया गया है। जिला जज सह प्राधिकार के अध्यक्ष अनुराग ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर आम नागरिकों एवं न्याय इच्छुओं के हित में 12 सितम्बर को 10 बजे सुबह से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय भभुआ परिसर एवं अनुमंडलीय न्यायालय मोहनियां परिसर में किया जाएगा। प्राधिकार की सचिव ने बताया कि सभी संबंधित पदाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा मामले चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन के लिए कहा गया है।
अदालत की विशेषताएँ
सचिव के अनुसार, पक्षकार अगर इस संबंध में अधिक जानकारी, सहायता अथवा अपना वाद निष्पादन कराने के बारे में जानना चाहते हैं तो वह व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय या फिर संबंधित न्यायालय, विभाग व बैंक से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस अदालत में मामलों के निपटारे के लिए किसी तरह को शुल्क नहीं लगता है। न्यायालय में लंबित मुकदमे में पूर्व से जमा कोर्ट फीस भी वापस मिल जाएगी। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मामलों का निष्पादन किया जाएगा। सुलहनीय वाद को होगा निष्पादन भभुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय फौजदारी (क्रिमिनल) मामले, दीवानी (सिविल) मामले, बैंक ऋण वसूली वाद, मनी सूट, भूमि अधिग्रहण मामले, खान एवं खनिज अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, माप-तौल अधिनियम से जुड़े मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इसमें मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम, वन अधिनियम मामले, विद्युत मामले, परिवार न्यायालय संबंधित मामले, टेलीफोन (बीएसएनएल), राजस्व आदि से संबंधित मामले पक्षकारों के आपसी सुलह के आधार पर मौके पर निबटारा किया जाएगा।
सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटारा
लोक अदालत ऐसा मंच व फोरम है, जहां न्यायालय में लंबित वाद और मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है, क्योंकि यहां विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। बारह सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमे निपटाने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों को अपने विभागों से संबंधित दरखास्तों को जल्द से जल्द निपटान करने के निर्देश दिए गए हैं।
ट्रैफिक चालान मामले में छूट
राष्ट्रीय लोक अदालत से ट्रैफिक चालान मामले का निपटारा कराने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने भी तैयारी कर ली है। पक्षकारों को इस अदालत में वाद निपटाने के लिए प्रेरित किया गया है। बताया गया है कि तीन माह पुरान ट्रैफिक चालान के मामलों सिर्फ आधी रकम जमा कराकर निपटारा किया जाएगा। इस न्यायालय से निर्णय होने के बाद अन्य अदालत में अपील नहीं जा सकती। कोट भभुआ के व्यवहार न्यायालय व मोहनियां के अनुमंडल न्यायालय में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। सुलह-समझौता से मामले निष्पादित करने के लिए 13 बेंच गठित की गई है। इस अदालत में कोई कोर्ट फी नहीं लगती है। अनुराग, प्रधान जिला जज, व्यवहार न्यायालय फोटो- 10 सितम्बर भभुआ- 4 कैप्शन- भभुआ के व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थित लोक अदालत कार्यालय में गुरुवार को फाइलों का निष्पादन करते कर्मी व अन्य।


