National Lok Adalat Set for September 13 11 Judicial Benches Formed for Case Resolution न्यायिक पदाधिकारियों की ग्यारह बेंचो का किया गया गठन, Bhabua Hindi News - Hindustan
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न्यायिक पदाधिकारियों की ग्यारह बेंचो का किया गया गठन

न्यायिक पदाधिकारियों की ग्यारह बेंचो का किया गया गठन न्यायिक पदाधिकारियों की ग्यारह बेंचो का किया गया गठन जिला जज सह विधिक सेवा

Newswrap हिन्दुस्तान, भभुआFri, 12 Sep 2025 09:02 PM
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न्यायिक पदाधिकारियों की ग्यारह बेंचो का किया गया गठन

न्यायिक पदाधिकारियों की ग्यारह बेंचो का किया गया गठन जिला जज सह विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष ने न्यायिक अफसरों की गठित की पीठ, करेंगे मामलों का निष्पादन भभुआ व मोहनियां कोर्ट में 13 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोग अदालत आपसी सुलह-समझौता के आधार पर मुकदमों का किया जाएगा निबटारा भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आगामी 13 सितम्बर को भभुआ व्यवहार न्यायालय व मोहनियां अनुमण्डल न्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसमें आपसी सुलह- समझौता के आधार पर मामलों के निष्पादन के लिए न्यायिक पदाधिकारियों की 11 बेंचों का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज अनुराग द्वारा ग्यारह न्यायिक अफसरों को प्रतिनियुक्त कर मामलों के निष्पादन करने का निर्देश जारी किया है।

सबसे अहम बात यह है कि इस अदालत में किसी पक्ष को सजा नहीं होती है। मामले को समझौता द्वारा सफाई से तुरंत हल कर दिया जाएगा। मुआवजा व हर्जाना भी तुरंत मिल जाएगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि दो पक्षों के बीच वर्षों से चले आ रहे विवाद को खत्म कराकर अदालत उन्हें विवाद व तनाव से मुक्ति भी दिला देगी। इस अदालत से हुए फैसले के विरूद्ध कहीं अपील नहीं होती। लोक अदालत ऐसा मंच या फोरम हैं जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाएगा। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है, क्योंकि यहां विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। 13सितम्बर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमे निपटाने का प्रयास हर स्तर पर होगा। अधिकारियों को अपने विभागों से संबंधित दरखास्तों को जल्द से जल्द डिस्पोज एवं निपटान करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला जज अनुराग ने आमजनों से अधिक से अधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन कराने की अपील की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय फौजदारी, सिविल, बैंक ऋण, मनी सूट, भूमि अधिग्रहण, मजदूरी अधिनियम,माप तौल, मोटर वाहन, दुर्घटना, क्लेम, वन, बिजली, परिवार न्यायालय, राजस्व संबंधित मामलों का पक्षकारों के आपसी सुलह-समझौता के आधार पर मौके पर निपटारा कराया जाएगा।

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