दस मार्च तक वेतन व पेंशन से संबंधित विपत्र पास होंगे
वित्त विभाग के विशेष ने पत्र जारी कर दिया अधिकारी को दिया दिशा-निर्देश वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में अवैध निकासी पर अंकुश लगाने की है पहल

वित्त विभाग के विशेष ने पत्र जारी कर दिया अधिकारी को दिया दिशा-निर्देश वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में अवैध निकासी पर अंकुश लगाने की है पहल (पेज चार) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। वित्तीय वर्ष 2025-2026 समाप्ति की ओर है। विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं से संबंधित राशि की निकासी पर विशेष फोकस है। किसी योजना से संबंधित राशि अवैध तरीके से निकासी नहीं हो सके, इसपर वित्त विभाग और सरकार की पैनी नजर है। वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल ने डीएम नितिन कुमार सिंह व वरीय जिला कोषागार पदाधिकारी एनके सिंह को पत्र जारी कर वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर कोषागार में वेतन एवं पेंशन से संबंधित विपत्र पारित करने का निर्देश दिया है।
विशेष सचिव द्वारा निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंतिम माह में कोषागार में काफी विपत्र प्रस्तुत किये जाते है, जिनमें अद्यतन आकस्मिक विपत्र एवं स्कीम से संबंधित विपत्र के साथ-साथ पूर्व के दावा से संबंधित बकाया विपत्र आदि भी सम्मिलित होते हैं। उन्होंने वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए कोषागार में प्रस्तुत विपत्रों की सम्यक नियमानुसार गहन जांच करने को कहा है। विशेष सचिव ने वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए यह निर्देश दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि विभागीय स्तर पर यह जानकारी सामने आई है कि कोषागारों में काफी संख्या में विपत्र प्रस्तुत हो रहे हैं तथा उनकी सम्यक जांच में कठिनाई हो रही है। यह स्थिति वित्तीय संव्यवहार के लिए निर्धारित मानकों के सापेक्ष नहीं है। ऐसे में 10 मार्च 2026 तक केवल स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में वेतन, पेंशन, सहायक अनुदान-वेतन एवं संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान से संबंधित विपत्र ही कोषागार में पारित किये जायेंगे। इसके बाद अन्य विपत्रों की नियमानुसार जांच करने के बाद पारित करने की कार्रवाई की जायेगी। फोटो-28 फरवरी भभुआ- 11 कैप्शन- समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में शनिवार को विभागीय कार्य को निपटाते वरीय जिला कोषागार पदाधिकारी। फोटो सिंगल
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