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कैमूर के सभी मतदान केंद्र धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित

कैमूर के सभी मतदान केंद्र धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित

संक्षेप:

कैमूर जिला प्रशासन ने सभी 1484 मतदान केंद्रों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। 11 नवंबर को मतदान के दौरान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। कोटपा अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यह कदम मतदान प्रक्रिया को स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

Sat, 1 Nov 2025 08:21 PMNewswrap हिन्दुस्तान, भभुआ
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एसडीओ, एसडीपीओ, थानाध्यक्ष व अन्य अफसरों को दिया निर्देश कहा, कोटपा अधिनिमय का उल्लंघटन करने पर करें कार्रवाई (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला प्रशासन ने कैमूर के सभी 1484 मतदान केंद्रों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। इन केंद्रों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। इस दौरान जिला प्रशासन ने बूथ व उसके निर्धारित परिधि में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री और उपभोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही कोटपा अधिनियम का सख्ती से पालन कराने का निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल और मतदान केंद्र के आसपास धूम्रपान न करें।

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मतदान कर्मी और मतदाताओं से इस अधिनियम का पालन करते हुए मतदान केंद्रों पर धूम्रपान नहीं करने को कहा गया है। निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल दंडाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्र में कोटपा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। थानाध्यक्षों को अपने क्षेत्र में औचक छापामारी कर अधिनियम के उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोटपा अधिनियम, 2003 की धारा-4 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध है। चूंकि जिले के सभी मतदान केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में इस अधिनियम के तहत आते हैं। इसलिए मतदान के दिन इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है। जिला प्रशासन का यह कदम मतदान प्रक्रिया को स्वास्थ्यप्रद और नियम-संगत वातावरण में संपन्न कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आम नागरिकों और संबंधित अधिकारियों से इन निर्देशों का अक्षरश: पालन करने की अपेक्षा की गई है।