Court Sentences Dealer to 5 Years for Smuggling 1078 Liters of Liquor शराब बरामदगी में धंधेबाज को पांच साल की कैद, Bhabua Hindi News - Hindustan
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शराब बरामदगी में धंधेबाज को पांच साल की कैद

विशेष न्यायालय ने मोहनियों चेकपोस्ट से 1078 लीटर शराब के साथ पकड़े गए राजेश नोनिया को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अगर अर्थदंड जमा नहीं किया गया, तो छह महीने की...

Newswrap हिन्दुस्तान, भभुआThu, 31 July 2025 09:17 PM
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शराब बरामदगी में धंधेबाज को पांच साल की कैद

उत्पाद विभाग ने मोहनियां चेकपोस्ट से 1078 शराब के साथ पकड़ा था अदालत ने सजायफ्ता पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। विशेष न्यायालय उत्पाद कोर्ट द्वितीय धर्मेन्द्र तिवारी की अदालत ने गुरुवार को भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामदगी मामले में एक धंधेबाज को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने सजायफ्ता पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वाला राजेश नोनिया रोहतास जिला के कोचस थाना क्षेत्र के वार्ड पांच निवासी ईश्वर नोनिया का पुत्र है।

उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक निशीकांत निलेश ने बताया कि 12 फरवरी 2025 को मोहनियां चेकपेास्ट पर उत्पाद विभाग के अफसर रंजन कुमार सिंह ने महेन्द्रा पिकअप से 1078.560 लीटर अंग्रेजी के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार किया था। उक्त मामले में उत्पाद विभाग ने धंधेबाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उक्त मामले में अदालत में विचारण के दौरान धंधेबाज राजेश नोनिया को दोषी पाते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनायी।

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