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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी दलित बस्ती में दो सड़कों का निर्माण नहीं

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी दलित बस्ती में दो सड़कों का नहीं हुआ निर्माणहाई कोर्ट के आदेश के बाद भी दलित बस्ती में दो सड़कों का नहीं हुआ...

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी दलित बस्ती में दो सड़कों का निर्माण नहीं
हिन्दुस्तान टीम,हाजीपुरFri, 11 Nov 2022 12:50 AM
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महनार,निज संवाददाता।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी महनार नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 15 में दलित बस्ती में दो सड़कों का निर्माण नहीं कराया जा सका है। नगर परिषद की इस लापरवाही से उबकर स्थानीय लोगों ने उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर किया है।

महनार नगर परिषद के वार्ड संख्या 15 के वार्ड पार्षद अशोक राय ने बताया कि अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय महनार से नगर परिषद क्षेत्र की सीमा तथा नेपाली राम के घर से नगर परिषद क्षेत्र की सीमा तक लोगों के आवागमन की कठिनाईयों को देखते हुए नगर परिषद की सशक्त स्थायी समिति ने उक्त दोनों सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी थी। तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2021 में मिलने के बाद भी नगर परिषद के द्वारा उक्त दोनों सड़कों के निर्माण में कोई रुचि नहीं ली गई। वार्ड पार्षद ने बताया कि नगर परिषद के द्वारा सड़क का निर्माण नहीं कराए जाने के बाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। बीते मार्च महीने में मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 03 महीने के अंदर दोनों सड़कों का निर्माण कराए जाने का आदेश पारित किया, परंतु 03 माह की जगह छ: माह बीत गया, परंतु उच्च न्यायालय के आदेश पर आज तक अमल नहीं हुआ। वार्ड पार्षद ने बताया कि नगर परिषद के रवैये से उबकर स्थानीय लोगों ने उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर किया है।

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