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आरक्षण की जानकारी लेने लोग पहुंचने लगे दफ्तर

आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के अभ्यार्थी के पिता को करना है संपत्ति की घोषणा, आठ लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार को नहीं मिलेगा आरक्षण का...

आरक्षण की जानकारी लेने लोग पहुंचने लगे दफ्तर
हिन्दुस्तान टीम,भभुआWed, 13 Mar 2019 08:22 PM
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आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के अभ्यार्थी के पिता को करना है संपत्ति की घोषणा

आठ लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

ग्राफिक्स

05 एकड़ से कम भूमि वाले को मिलेगा आरक्षण का लाभ

01 सौ वर्ग गज शहरी आवासीय भू-खंड वाले होंगे वंचित

भभुआ। एक प्रतिनिधि

आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए केन्द्र सरकार की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इस आरक्षण के नियम व शर्तो की जानकारी के लिए लोग अंचल कार्यालय में पहुंचने लगे है। हालांकि जिले के कुछ अंचलों में सरकार द्वारा जारी किए गए प्रपत्र पर आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। लेकिन, कुछ अंचलों में यह कार्य अभी शुरु नहीं किया गया है।

सदर अंचल से मिली जानकारी के अनुसार, आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा प्रावधान बनाया गया है। इसके तहत सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान, सहकारी समिति, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय आदि में लाभ देने का प्रवधान बनाया गया है। अंचल कार्यालय में बुधवार को आए जमुआंव गांव के राकेश तिवारी ने बताया कि आरक्षण की जानकारी लेने के लिए आए हैं। सभी कागजातों को तैयार कर रहे हैं। बच्चे का नामांकन कराना है। अंचल के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अभी किसी को प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। आवेदनों की जांच की जा रही है।

पिता की आय व शपथ होगा मान्य

आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी अगर 18 वर्ष से कम आयु का है या फिर उसके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है तो उसके पिता के आय प्रमाण पत्र व शपथ पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। पिता की संपत्ति के आधार पर ही अभ्यर्थी की संपत्ति का आकलन किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में दी गई जानकारी की सत्यता की जांच की जाएगी। इसके लिए अंचल द्वारा रजिस्टर टू से मिलान किया जाएगा। इसके बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

किसे मिलेगा आरक्षण का लाभ

आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा शर्त बनाई गई है। सरकार के निर्धारित शर्त के अनुसार आठ लाख रुपयों तक वार्षिक आय, पांच एकड़ तक जोत भूमि, एक हजार वर्ग फुट का आवासीय मकान, नगरपालिका क्षेत्र में एक सौ गज का आवासीय भू-खंड, नगरपालिका के बाहर दो सौ गज का आवासीय भू-खंड वाले लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

किसे नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

आठ लाख से उपर आमद वाले अभ्यर्थी के पिता की वार्षिक आय, पांच एकड़ से अधिक जोत भूमि, एक हजार वर्ग फुट ग्रामीण क्षेत्रमें आवासीय मकान, शहरी क्षेत्र में एक सौ गज भू-खंड, शहर के बाहरी क्षेत्र में दो सौ वर्ग फुट से अधिक का आवासीय भू-खंड, एक से अधिक शहरों में आवास या आवासीय भू-खंड रहने पर आर्थिक रुप से पिछ़ड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

कोट

आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा जारी प्रपत्र पर अपनी संपति व आय का ब्योरा स्पष्ट रुप से देना होगा। अभ्यर्थी के पिता द्वारा दिए गए शपथ पत्र की जांच कराई जाएगी। सही पाए जाने पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। जानकारी गलत देने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

अजय कुमार श्रीवास्तव, सीओ भभुआ।

फोटो-13 मार्च भभुआ- 7

कैप्शन- सदर अंचल कार्यालय में बुधवार को सीओ से आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग को मिलनेवाले आरक्षण की जानकारी लेते लोग।

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