दुष्कर्म मामले में आरोपित को दस वर्ष सश्रम कारावास
दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया, नहीं जमा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया, नहीं जमा करने पर छह माह अतिरिक्त...
दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया, नहीं जमा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा
वर्ष 2021 में 26 मार्च को शौच करने जाने वक्त घटना को दिया था अंजाम
भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा शनिवार को सुनायी। अदालत ने अपने फैसले में दस वर्ष के कारावास के अलावा 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
सजा पाने वाला जिले के सोनहन थाना क्षेत्र के एक गांव का विनोद कुमार शामिल है। विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडेय ने बताया कि 26 मार्च 2021 को पीड़िता रात्रि 9 बजे शौच के लिए बाहर गई हुई थी। उसी समय आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपी विनोद कुमार को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी।
एसपी ने नगर थाने का रात में औचक निरीक्षण किया
भभुआ। पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने शुक्रवार की रात नगर थाने का औचक निरीक्षण कर अपराध नियंत्रण से संबधित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना सिरिस्ता में संबंधित पंजियों, दागी पंजियों, डोसियर आदि पंजियों का अवलोकन कर उपस्थिति पदाधिकारियों को कांडों के निष्पादन, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, शराबबंदी, अवैध खनन व अवैध परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने सहित अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। मौके पर एसडीपीओ शिवशंकर कुमार, नगर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सहित कई पुलिस अफसर उपस्थित थे। हि.प्र.
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