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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत हर प्रखंड में दो एंबुलेंस की होगी खरीद

इच्छुक आवेदकों से 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा इस योजना के तहत प्रति पंचायत सात लाभुकों की अनुमान्य सीमा के अंतर्गत प्रति प्रखंड दो लाभुकों (एक...

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत हर प्रखंड में दो एंबुलेंस की होगी खरीद
हिन्दुस्तान टीम,बेगुसरायThu, 13 May 2021 07:51 PM
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बेगूसराय। हमारे प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत हर प्रखंड में दो एंबुलेंस का क्रय किया जाएगा। परिवहन विभाग के सचिव ने डीएम को पत्र देकर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस योजना के तहत प्रति पंचायत सात लाभुकों की अनुमान्य सीमा के अंतर्गत प्रति प्रखंड दो लाभुकों (एक अनुसूचित जाति / जन जाति एवं एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग) द्वारा एम्बुलेंस की खरीद की जानी है। क्रय पर क्रय मूल्य का 50% लेकिन, अधिकतम दो लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

इसके आलोक में मात्र पैसे इच्छुक आवेदक जो योजना के अन्तर्गत एम्बुलेंस का क्रय करना चाहते हैं, उनसे 16 मई तक आवेदन आमंत्रित किया जाना है। साथ ही योजना के आठवीं चरण के अंतर्गत जिन आवेदकों द्वारा योजना के लाभ के लिए आवेदन दिये गए हैं। उनसे भी एम्बुलेंस के क्रय का विकल्प प्राप्त किया जाना है। जिन आवेदकों के द्वारा एम्बुलेंस के क्रय का विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा एवं नये प्राप्त आवेदनों के आधार पर लाभुकों का चयन कर अनुदान भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

इसके लिए सर्वप्रथम बीडीओ इच्छुक आवेदकों के साथ बैठक कर उन्हें योजना के नये प्रावधान के संबंध में अवगत करायेंगे। इच्छुक आवेदकों से 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करेंगे। साथ ही पूर्व में आठवें चरण में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है उनमें से इच्छुक आवेदकों से एम्बुलेंस के क्रय का विकल्प प्राप्त किया जायेगा। एम्बुलेंस के क्रय से संबंधित नये एवं पूर्व में प्राप्त आवेदनों के आधार पर कोटिवार एवं उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप वरीयता सूची बनायी जाएगी। इस पर प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक करते हुए अनुशंसा का प्रेषण अनुमंडल स्तरीय समिति को किया जाएगा।

वरीयता सूची निम्न आधार पर तैयार की जाएगी

लाभुकों की शैक्षणिक योग्यता, समान शौक्षणिक योग्यता रहने पर अधिकतम योग्यता के अंक के आधार पर, समान योग्यता एवं समान अंक होने पर अधिक उम्रवाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। वरीयता सूची के आधार पर प्रति प्रखंड एक अनुसूचित जाति व जन जाति एवं एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक का चयन अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। साथ ही एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का 18 मई तक निर्माण एवं प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण किया जाएगा।

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