तम्बाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले जाएंगे जेल
तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। खैनी और गुटखा खाकर यत्र-तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। ऐसे में डीएम ने...
तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। खैनी और गुटखा खाकर यत्र-तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। ऐसे में डीएम ने जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने एसपी, डीडीसी सहित सभी एसडीओ, बीडीओ व सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही, सभी सरकारी व गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है। डीएम द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है।