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साक्ष्य के अभाव में सात अभियुक्त बरी

मंझौल। व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी योगेश कुमार मिश्र की अदालत ने मंगलवार को नालिसी वाद संख्या 79 सी 2018 में भुल्ली देवी बनाम पप्पू दास के मामले में पप्पू दास सहित कुल सात...

साक्ष्य के अभाव में सात अभियुक्त बरी
हिन्दुस्तान टीम,बेगुसरायTue, 23 Mar 2021 07:20 PM
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मंझौल। व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी योगेश कुमार मिश्र की अदालत ने मंगलवार को नालिसी वाद संख्या 79 सी 2018 में भुल्ली देवी बनाम पप्पू दास के मामले में पप्पू दास सहित कुल सात लोगों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अभियुक्त पर 26 मई 2018 के 5:00 बजे संध्या में परिवादी भुल्ली देवी के साथ घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप था। बचाव पक्ष से अधिवक्ता सत्यनारायण महतो ने अपना पक्ष रखा। उक्त जानकारी पीठ लिपिक श्रीकांत द्वारा दी गयी।

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