बिना प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों पर होगी कार्रवाई
ई संबंधन पोर्टल पर लंबित 70 आवेदनों की जांच का निर्देश ... रिपोर्ट के तहत 70 निजी स्कूलों का भौतिक सत्यापन लंबित है। खोदावंदपुर में एक, बलिया में आठ, नावकोठी

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा नियमावली के तहत ई सम्बन्धन पर निजी प्रारंभिक विद्यालयेां का भौतिक सत्यापन करते हुए ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करना है। लेकिन, विभिन्न प्रखंडों के बीईओ की ओर से इसमें सुस्ती बरती जा रही है। रिपोर्ट के तहत 70 निजी स्कूलों का भौतिक सत्यापन लंबित है। खोदावंदपुर में एक, बलिया में आठ, नावकोठी में एक, बखरी में छह, बेगूसराय में 37, गढ़पुरा में एक, भगवानपुर में एक, तेघड़ा में सात, मटिहानी में चार, साहेबपुरकमाल में दो व डंडारी में दो निजी स्कूलों की जांच का मामला अधर में लटका हुआ है। डीपीओ ने पत्र में कहा है कि बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 में प्रावधान है कि कोई भी जो निर्धारित मानक धारित करता है, सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित नहीं कर सकेगा।
इस प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति पर एक लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है। निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रहने पर प्रत्येक दिन दस हजार रुपए की दर से जुर्माना किया जा सकता है। ऐसे में बीईओ को अपने प्रखंड में प्रस्वीकृति प्राप्त किये बिना संचालित निजी विद्यालयों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
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