Begusarai News: 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय मामलों का निपटारा कराएं
Begusarai News: मोटर दुर्घटना दावा वाद, वैवाहिक वाद, दुर्घटना संबंधी वाद सहित अन्य सुलह योग्य मामलों का समझौते के आधार पर होगा निष्पादन

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। आगामी 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर अपने सुलहनीय मामलों का निपटारा कराएं।
सुलहनीय वादों का निष्पादन
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के सुलहनीय वादों, जैसे आपराधिक सुलहनीय वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, वैवाहिक वाद (तलाक को छोड़कर), दुर्घटना संबंधी वाद, वन विभाग से संबंधित मामलों सहित अन्य सुलह योग्य मामलों का आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र निष्पादन कराया जा सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
अधिकतम मामलों का निष्पादन
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिकाधिक मामलों के निष्पादन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कान्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए। ताकि आमजन इस अवसर का लाभ उठाकर अपने सुलहनीय मामलों का त्वरित निष्पादन करा सकें। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय के साथ-साथ जिले के सभी अनुमंडलीय न्यायालयों में किया जाएगा। इसके अंतर्गत तेघड़ा, बलिया, मंझौल एवं बखरी अनुमंडल न्यायालयों के अतिरिक्त रेलवे न्यायालय, बेगूसराय में भी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
लाभ उठाने का अवसर
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ एवं किफायती न्याय उपलब्ध कराना तथा आपसी सहमति के माध्यम से विवादों का सरल एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
रिपोर्टर:प्रवीण कुमार


