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चुनाव में अवैध धन के प्रयोग पर रोक के लिए लॉज व अतिथिशाला की होगी जांच

पेज चार...कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधि व्यवस्था की समक्षा बैठक में डीएम ने दिया निर्देश बेगूसराय। हमारे प्रतिनिधि जिले में पंकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधि व्यवस्था की समक्षा बैठक में डीएम ने...

चुनाव में अवैध धन के प्रयोग पर रोक के लिए लॉज व अतिथिशाला की होगी जांच
हिन्दुस्तान टीम,बेगुसरायSat, 11 Sep 2021 08:00 PM
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बेगूसराय। हमारे प्रतिनिधि

जिले में पंचायत आम निर्वाचन के सफलतापूर्वक संचालन के लिए आश्यक है कि विधि-व्यवस्था का संधारण उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके करते हुए सभी निर्धारित कार्य ससमय पूर्ण किए जाएं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर विधि व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने यह आदेश दिया।

डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को विगत पंचायत आम निर्वाचन के दौरान बूथ कैपचरिंग एवं अन्य निर्वाचन संबद्ध अपराध से संबंधित स्थानों का मैप तैयार करने, लंबित गैर जमानती वारंट (छह माह से अधिक) एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, कुख्यात अपराधियों के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने, शस्त्र विक्रेताओं की दुकानों एवं अनुज्ञप्तिधारियों के आग्नेयशास्त्रों का चुनाव पूर्ण सत्यापन सुनिश्चित करने (13-19 सितंबर, 2021 के दौरान), ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस गश्ती तेज करने एवं भेद्य तथा संवेदनशील स्थानों का मैप तैयार करने आदि का निर्देश दिया।

बिहार एक्साइज (अमेंडमेंमट) एक्ट, 2016 का पूर्ण अनुपालन करने, अपराधियों की गिरफ्तारी एवं चुनाव में अवैध धन के प्रयोग पर रोक के लिए प्रभावकारी वाहन चेकिंग तथा लॉज, धर्मशाला, अतिथिशाला आदि की नियमित एवं औचक जांच सुनिश्चित करने को कहा। डीएम ने कहा कि वैसे व्यक्ति जो चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालते हैं अथवा कमजोर वर्ग के लोगों को मतदान करने से रोक सकते हैं, उन्हें चिह्नित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करें। मतदान केंद्र पर आने-जाने के रास्तों की सुरक्षा की दृष्टि से आकलन तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मतदान केंद्रों को शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर उन क्षेत्रों का नियमित रूप से पर्याप्त बल के साथ एरिया डोमिनेशन, सर्च ऑपरेशन व कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने की जरूरत है।

इसी दौरान यह भी निर्देश दिया गया कि अनुमंडल दंडाधिकारी न्यायलय के कार्यालय से ससमय नोटिस निर्गत करते हुए उक्त नोटिस को संबंधित व्यक्ति को ससमय तामिला करवाते हुए बंधपत्र समर्पित कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त विभिन्न सोशल मीडिया साईट्स पर अफवाह, झूठी सूचना, धार्मिक एवं जातीय तनाव बढ़ाने वाली सूचनाओं पर प्रभावकारी ढ़ंग से निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। मौके पर विधि व्यवस्था प्रबंधन कोषांग के नोडल अधिकारी सच्चिदानंद सुमन, आदर्श आचार संहिता कोषांग के नोडल पदाधिकारी संजीत कुमार, जिला जन-संपर्क पदाधिकारी भुवन कुमार आदि मौजूद थे।

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