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दोहरे हत्याकांड में पिता-पुत्र समेत पांच को आजीवन कारावास

अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) मो. हबीबुल्लाह ने शनिवार को अभियोजन साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराए गए सभी पांच आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई...

दोहरे हत्याकांड में पिता-पुत्र समेत पांच को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,बेगुसरायSat, 07 Mar 2020 07:55 PM
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अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) मो. हबीबुल्लाह ने शनिवार को अभियोजन साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराए गए सभी पांच आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भगवानपुर निवासी रसलपुर पंचायत के मुखिया के दो बेटों की हत्या के मामले में गुरुवार को दोषी ठहराए गए झुना चौधरी, मनोज कुमार, रत्नेश उर्फ रौशन, संजीत कुमार और राजीव कुमार को सश्रम आजीवन कारावास तथा 20000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। भगवानपुर के झुन्ना चौधरी, पुत्र रत्नेश कुमार उर्फ रौशन चौधरी, भगवानपुर के ही मनोज यादव, सिमरिया के संजीत कुमार समेत मुरादपुर रोसड़ा के राजीव कुमार की सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। अभियोजन से लोक अभियोजक सैयद मोहम्मद मंसूर आलम तथा बचाव पक्ष से तीन अलग-अलग अधिवक्ताओं को चुना गया। मुखिया पुत्र रामलाल कुमार से उसकी पत्नी को नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख 40 हजार रुपए लिया गया था। रुपए वापसी के लिए दबाव बनाने पर 11 दिसंबर 2017 की रात मुखिया सीताराम महतो के पुत्र जितेंद्र उर्फ लंबू एवं रामलाल को अगवा कर भगवानपुर मुर्गी फार्म लाकर दोनों की हत्या कर दी गई थी। रामलाल की लाश खोदावंदपुर थानाध्यक्ष रीता कुमारी के द्वारा बरामद की गई थी। मृतक की मोटरसाइकिल मुरादपुर से बरामद की गई थी। न्यायालय में अभियोजन से चर्चित निर्भया मामले एवं बेस्ट बेकरी केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए सभी आरोपितों को कैपिटल पनिशमेंट देने की प्रार्थना की गई। अभियोजन से कुल 8 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। मामले का एक आरोपित सिमरिया का विवेक कुमार अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। मृतकों के पिता मुखिया श्री महतो ने सजा पर संतोष जाहिर करते हुए न्यायपालिका के प्रति अपना आभार जताया है।

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