चिकित्सक व जदयू नगर अध्यक्ष को सम्मन का आदेश
बेगूसराय के मंझौल में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जदयू नेता और डॉक्टर प्रवीण कुमार को सम्मन जारी किया है। शिकायतकर्ता कृष्ण मुरारी ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी को जान से मारने की नीयत से धक्का मारा...
मंझौल, एक संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंझौल मो शाहनवाज़ आलम ने परिवाद पत्र वाद संख्या 170 सी 2023 में जदयू नेता व चिकित्सक डॉ. प्रवीण कुमार विष्णु ट्रामा सेंटर बेगूसराय को सम्मन का आदेश किया है। जानकारी के अनुसार खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के सिहमा गांव निवासी दिवाकर राय के 32 वर्षीय पुत्र कृष्ण मुरारी ने मंझौल न्यायालय में चिकित्सक के अलावा जदयू के नगर अध्यक्ष पंकज सिंह, ललन कुमार, जितेंद्र कुमार एवं सोनू कुमार के विरुद्ध उक्त परिवाद पत्र दायर किया था। उसमें कृष्ण मुरारी ने आरोप लगाया था कि उक्त सभी लोगों के द्वारा उनकी क्रेटा गाड़ी में जान मारने की नीयत से धक्का मारा गया और अपनी ऊंची राजनीतिक पहुंच का हवाला देते हुए जान से मार देने की धमकी दी गई। पीड़ित ने बताया है कि मारपीट के क्रम में एक आरोपित के द्वारा कई बार पिस्तौल के बट से मारकर जख्मी कर दिया गया। पीड़ित ने न्यायालय में गवाहों की गवाही कराई है। इसके उपरांत न्यायालय ने आईपीसी की धारा 323, 341, 379, 504, 506 /34 भारतीय दंड विधान में संज्ञान लेते हुए सम्मन का आदेश जारी किया है। विदित हो 04.12.23 को बेगूसराय-रोसड़ा स्टेट हाईवे पर भरकाहा चौक पर दो कार टकराने से दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी। दुर्घटना के बाद एक पक्ष ने चेरियाबरियारपुर थाना में तथा दूसरे पक्ष ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।
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