
डीएम व एसपी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर आदेश पारित
संक्षेप: मुआवजा की राशि भुगतान नहीं करने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश- तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह ने दिया आदेश
बेगूसराय,निज प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश- तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह ने हादसे के एक मामले में मुआवाज से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए डीएम तुषार सिंगला व एसपी मनीष कुमार के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना को लेकर आदेश पारित किया। आदेश पारित किये जाने की खबर सुन जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। केस के मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता डॉ. रजनीश कुमार ने बताया कि छह अप्रैल 2020 को भगवानपुर बाजार में भोजन सामग्री लाने के दौरान हंडालपुर गांव निवासी गणेश सहनी की पत्नी नूतन देवी व पुत्री ज्योति कुमारी को पुलिस गाड़ी ने ठोकर मार दी।

इसमें नूतन देवी की इलाज के दौरान मौत हो गयी जबकि ज्योति कुमार ठीक हो गयी। इस मामले में भगवानपुर थाने में 69/20 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। मृतका के पति गणेश सहनी, पुत्र मनीष कुमार व अन्य ने मुआवजा के लिए न्यायालय में क्लेम वाद 35/20 दायर किया। इसमें न्यायायल का आदेश 18 अगस्त 2023 को पारित हुआ कि विपक्षी बिहार सरकार वगैरह 11 लाख 61 हजार 318 रुपये छह प्रतिशत सूद की दर से सात अक्टूबर 2020 से सूद समेत एक माह के अंदर क्लेमेंट को भुगतान करें। लेकिन विपक्षी डीएम व एसपी बेगूसराय द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया। उसके बाद पीड़ित ने 12 जनवरी 2024 को वाद 1/24 न्यायालय में दाखिल किया। इस बीच गणेश सहनी की मौत हो गयी। दो वर्षोँ तक विपक्षीगण को राशि जमा नहीं करने पर जब बार-बार न्यायालय के आदेश की अवहेलना विपक्षीगण के द्वारा गया तब न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह ने 14 अक्टूबर को भी राशि जमा नहीं करने पर डीएम व एसपी के विरूद्ध कंटेप्ट ऑफ कोर्ट चलाने का आदेश पारित कर दिया। इसमें बिहार सरकार की ओर से अधिवक्ता जीपी बाबू ठाकुर थे।

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