मामला लंबित रहने के बावजूद दखल दिहानी से तनाव
हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं लगाई गई रोक... सदर एसडीएम के कार्यालय से आठ जनवरी को दखल दिहानी दिलाने को लेकर मजिस्ट्रेट की तैनाती से संबंधित निर्गत

बीहट, निज संवाददाता। व्यवहार न्यायालय में भूमि विवाद से जुड़ा मामला लंबित रहने के बावजूद सदर एसडीओ के आदेश से दखल-दिहानी के मामले का निष्पादन शुक्रवार को किया गया। सदर एसडीएम के कार्यालय से आठ जनवरी को दखल दिहानी दिलाने को लेकर मजिस्ट्रेट की तैनाती से संबंधित निर्गत आदेश के आलोक में बीहट के भोलानाथ जायसवाल व उनके पुत्रों की ओर से पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका 13 जनवरी को दायर किया और आज शुक्रवार को माननीय न्यायाधाीश अनिल कुमार सिन्हा ने याचिका के फाइनल निष्पादन होने तक एसडीएम के आदेश से दखल दिहानी पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता विजय कुमार के अधिवक्ता साकेत कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ता के द्वारा कपटपूर्ण तरीके से वर्ष 2004 में प्राप्त प्रोवेट के आदेश के विरूद्ध जिला न्यायाधीश के यहां मामला भी लंबित है।
भूमि विवाद से जुड़ा मामला न्यायालय में लंबित रहने के बाबजूद सदर एसडीएम ने दखल दिहानी के मजिस्ट्रेट की तैनाती कर एक तरह से नयायालय का अवमानना किया है। शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए तत्काल एसडीएम के आदेश को अमलीजामा पहनाने पर रोक लगा दी गई और इसकी विधिवत सूचना मोबाइल के जरिये सरकारी वकील (जी.पी.20) मदनजीत सिंह ने सदर एसडीएम को भी तत्क्षण दे दी। इसके बावजूद सदर एसडीओ ने अपने कार्यालय से निर्गत आदेश पर रोक लगाने के बजाय जल्दबाजी में दखल-दिहानी मामले का निष्पादन कराया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता साकेत कुमार ने बताया कि सदर एसडीएम ने व्यवहार न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय की भी अवमानना की है और वे शनिवार को एसडीएम समेत संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना का मामला भी दायर करेंगे।
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