बीमा कंपनी ने मुआवजे की राशि दी

Newswrap हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बीहट में उपभोक्ता न्यायालय के आदेश पर बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस ने पीड़िता नीतू सिंह को 12 लाख 45 हजार 333 रूपये का मुआवजा चेक द्वारा दिया। यह आदेश 2023 में 3 मई को दिया गया था और बकाया राशि का भुगतान सितंबर 2023 में किया गया। मामला सड़क दुर्घटना से संबंधित था।

बीमा कंपनी ने मुआवजे की राशि दी

बीहट। उपभोक्ता न्यायालय के आदेश के बाद बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस ने मुआवजे की शेष राशि चेक के जरिये पीड़िता को भुगतान किया। उपभोक्ता न्यायालय में दर्ज वाद संख्या 65/2010 के आलोक में न्यायालय ने वादी केशावे की नीतू सिंह को बतौर मुआवजा राशि 12 लाख 45 हजार 333 रूपये के भुगतान का आदेश बीमा कंपनी (नेशनल इंश्योरेंस) को 2023 में 3 मई को दिया था। न्यायालय के आदेश के बाद बीमा कंपनी ने 1060732 रूपये का भुगतान वादी को सितंबर 2023 में किया था। बकाया राशि के लिए फिर से उपभोक्ता न्यायालय में एक्सक्यूशन वाद दायर करने के बाद उनभोक्ता फोरम के सदस्य अजय कुमार तथा निशा कुमारी ने शेष राशि 184601 रूपये का चेक प्रदान किया।

वादी के अधिवक्ता डा. रजनीश कुमार ने बताया कि केशावे निवासी रामविलास सिंह के पुत्र वेदप्रकाश की सड़क दुर्षटना में वर्ष 2004 में खगड़िया जिला के गोगरी थाना क्षेत्र में हो गई थी। मृतक की पत्नी नीतू सिंह ने उनभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज किया था। मुआवजे के भुगतान के साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त हो गई।

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