राज्य सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जंगली जानवरों से जान-माल की क्षति होने पर पीड़ितों को देय सहाय्य राशि के भुगतान की राशि निर्धारित की है। राज्य सरकार के संयुक्त सचिव सुबोध चौधरी द्वारा जारी इस आदेश से पीड़ित परिवारों को राहत मिलेगी।
विभागीय पत्र के अनुसार जंगली जानवरों के हमले से व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी रुप से अक्षम होने पर 5 लाख, गहरी चोट लगने पर 72 हजार एवं हल्की चोट पर 12 हजार सहाय्य राशि का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह गाय, भैंस एवं बैल की मृत्यु पर 12 हजार, भेड़-बकरा के लिए 240 तथा बकरी की मृत्यु पर 3600 रुपए दिया जाएगा। जंगली जानवरों द्वारा पक्का मकान के पूर्ण ध्वस्त करने पर 48 हजार एवं मिट्टी या खपरैल आदि मकान के लिए 24 हजार भुगतान का प्रावधान किया गया है। पक्का मकान को गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त करने पर 24 हजार तथा कच्चा मकान के लिए 12 तथा साधारण मकान के लिए 6 हजार दिया जाएगा। सरकारी पत्र के अनुसार हाथी एवं सूअर के द्वारा फसलों की पैदावार क्षति करने पर 25 हजार रुपये प्रति एक हेक्टेयर भुगतान करने का आदेश दिया गया है।