
बीड़ी गोदाम से पांच बाल श्रमिक मुक्त, नियोजक पर प्राथमिकी
बखरी में एक बीड़ी गोदाम में छापेमारी कर पांच बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। श्रम संसाधन विभाग के निर्देश पर कार्रवाई की गई। नियोजक के खिलाफ बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। नियोजक को प्रति बाल श्रमिक 20,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।
बखरी, निज संवाददाता। नगर परिषद क्षेत्र के मक्खाचक स्थित एक बीड़ी गोदाम में छापेमारी कर मंगलवार को पांच बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। श्रम संसाधन विभाग बेगूसराय के निर्देश पर गठित धावा दल ने यह कार्रवाई की। प्रखंड श्रम प्रवर्तन अधिकारी रंजन कुमार ने बताया कि बीड़ी फैक्ट्री में अवैध रूप से बच्चों से काम करवाए जाने की सूचना पर टीम ने छापेमारी की। मौके से पांच बाल श्रमिकों को मुक्त कर नियोजक के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986, संशोधित 2016 के तहत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। धावा दल में तेघड़ा की श्रम प्रवर्तन अधिकारी झुमा भंडारी, छौड़ाही के श्रम प्रवर्तन अधिकारी देव शंकर बेदी तथा थाना के एसआई सुजीत कुमार भी शामिल थे।
रंजन कुमार ने बताया कि नियोजक को प्रति बाल श्रमिक 20,000 रुपये की दर से कुल एक लाख रुपये जिलाधिकारी, बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्रखंड क्षेत्र में कहीं भी बाल श्रमिकों से काम करवाए जाने की जानकारी मिलने पर तुरंत विभाग को सूचित करें ताकि ऐसे मामलों में समय पर कठोर कार्रवाई की जा सके।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




