सीएम महिला रोजगार योजना के लिए ग्राम संगठन के फॉर्म ही मान्य
2088 ग्राम संगठनों में कुल 3 लाख 04 हजार 74 परिवारों ने जमा किया आवेदन हायता समूह से जुड़ने के लिए महिलाओं की आयु 18-60 वर्ष होनी चाहिए बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री महिला रोज

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनाके लिए ग्राम संगठन के फॉम ही मान्य होंगे। कहीं अन्य जगहों से छपाया या वितरित आवेदन प्रपत्र प्रारूप मान्य नहीं होगा। आवेदन करने के लिए किसी प्रकार की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। सुविधानुसार कभी भी योजना से जुड़ा जा सकता है। जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिहार सरकार की ओर से महिला सशक्तीकरण की दिशा में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगे।
वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेंगे। समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित की जाएगी। इसमें एक समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने की अर्हता: महिलाओं की आयु 18-60 वर्ष होनी चाहिए। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति आयकरदाता की श्रेणी में नहीं हों और आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा (नियमित/संविदा) में न हों। कहा गया है कि जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर हैं, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। जीविका सदस्य एवं गैर-जीविका सदस्य दोनों तरह के सभी योग्य परिवार की एक महिला को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ मिलेगा। 10 सितम्बर को शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की जा चुकी है। शहरी क्षेत्र के आवेदक https://mmry.brlps.in पर आवेदन कर सकते हैं। जिले के विभिन्न प्रखण्डों में 11 सितम्बर तक 2088 ग्राम संगठनों में कुल 3 लाख 04 हजार 74 परिवारों द्वारा अपना आवेदन योजना के लिए उपलब्ध कराया जा चुका है।
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