
दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लाभ के लिए 14 जनवरी तक करें आवेदन
इस बाबत दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय की ओर से निर्देश जारी ... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थी योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए ऑनला
बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थी योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं। इस बाबत दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय की ओर से निर्देश जारी किया गया है। इसके लिए अभ्यर्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। वह सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष दिव्यांग होने चाहिए। दिव्यांगता प्रतिशत न्यूनतम 40 या उससे अधिक होना चाहिए।
वह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ एक ही बार दिया जाएगा। अभ्यर्थी पूर्व से किसी भी सरकारी, लोक उपक्रम या राज्य या केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं होना चाहिए। • आवेदन के लिए अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, प्रवेश पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र एवं आवेदक के नाम से एक्टिव बैंक खाता (जिसमें खाता संख्या एवं बैंक आईएफएससी कोड अंकित हो) के हस्ताक्षरित चेक की स्कैन प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। • अभ्यर्थी का आधार बैंक खाता से लिंक होना आवश्यक है। आवश्यक सूचना अभ्यर्थी की ई-मेल आईडी पर दी जाएगी।• यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुदान राशि प्राप्त की जाती है, तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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