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आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर बैंक अधिकारी को फटकार

बैंक कर्मी के संबंध में आवेदक जानकारी मांगे तो उपलब्ध कराएं सूचना को फटकार लगाते हुए कहा है कि सूचना कानून के तहत यदि कोई नागरिक सूचना की मांग करे तो उसे विधि...

आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर बैंक अधिकारी को फटकार
हिन्दुस्तान टीम,बेगुसरायMon, 15 Oct 2018 08:06 PM
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केन्द्रीय सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने गत बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय लोक सूचना अधिकारी सह मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक कटिहार व शाखा प्रबंधक बरौनी को फटकार लगाते हुए कहा है कि सूचना कानून के तहत यदि कोई नागरिक सूचना की मांग करे तो उसे विधि सम्मत सूचना उपलब्ध करा दें। साथ ही, यदि कोई आवेदक बैंक कर्मी के संबंध में जानकारी मांगे तो उसे भी सूचना उपलब्ध कराएं। यह सूचना कानून की धारा 8(1) जे के तहत गोपनीय नहीं है और न ही यह व्यक्तिगत मामला है।

केन्द्रीय सूचना आयुक्त श्री भार्गव ने उक्त आदेश आवेदक शोकहरा निवासी आरटीआई एक्टीविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता द्वारा यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया की बरौनी शाखा व क्षेत्रीय कार्यालय, कटिहार के प्रबंधक के विरुद्ध सूचना कानून के तहत दायर द्वितीय अपील आवेदन पर संज्ञान लेते हुए दिया। बेगूसराय स्थित एनआइसी में आवेदक ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। वहीं यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय मुख्य प्रबंधक अरूण प्रसाद वर्मा व बरौनी शाखा के प्रबंधक शैलेश कुमार झा ने कटिहार स्थित एनआइसी में उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखा। केन्द्रीय सूचना आयुक्त ने यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया की ओर से दी गई दलील को खारिज करते हुए उन्हें आदेश दिया कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना मुहैया करायी जाए। इस संबंध में आवेदक ने बताया कि उन्होंने यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया की बरौनी शाखा के प्रबंधक द्वारा दिसम्बर 2016 में आरटीआई आवेदन को वापस करने व इस संबंध में उक्त शाखा के संबंधित अधिकारीयों व कर्मचारियों के संबंध में स्थापना संबंधी प्रमाणिक ब्योरा मांगा था जो पूर्व में उन्हें नहीं दी गई थी।

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