खतियान, जमाबंदी और लगान की रसीद के लिए ना हों परेशान, यह 12 कागजात ऑनलाइन हासिल करना है आसान
Bihar Land Survey : आधे-अधूरे कागजात हैं तो भी स्वघोषणा करें, कोई अंतिम तिथि नहीं मंत्री ने कहा कि जमीन से जुड़े किसी भी कागजात को लेकर स्वघोषणा के साथ निदेशालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड कर सकते हैं। अगर किन्हीं के पास कागजात कम हैं या आधे-अधूरे हैं, तो भी स्वघोषणा करने से नहीं चूकें।
Bihar Land Survey : बिहार के सभी गांवों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। परंतु जमीन के दस्तावेज को लेकर लोगों में कई तरह की उलझन व्याप्त है। इसमें जमीन से संबंधित खतियान, जमाबंदी पंजी, लगान रसीद जैसे अन्य जमीन से संबंधित अभिलेखों को प्राप्त करने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। इसके लिए वे अपने अंचल कार्यालयों में लाइन लगा रहे हैं। इसे लेकर राज्य एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने लोगों से कहा है कि वे इसके लिए परेशान नहीं हों।
ये सभी दस्तावेज ऑनलाइन डिजिटल रूप में मौजूद हैं। इसके लिए ऑनलाइन ही आवेदन करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अंचल या राजस्व कार्यालयों का चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी रैयत ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट पर इन दस्तावेजों को प्राप्त कर इनका प्रिंट ऑउट लेकर काम कर सकते हैं।
आधे-अधूरे कागजात हैं तो भी स्वघोषणा करें, कोई अंतिम तिथि नहीं मंत्री ने कहा कि जमीन से जुड़े किसी भी कागजात को लेकर स्वघोषणा के साथ निदेशालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड कर सकते हैं। अगर किन्हीं के पास कागजात कम हैं या आधे-अधूरे हैं, तो भी स्वघोषणा करने से नहीं चूकें। भूमि सर्वे के लिए लगान रसीद भी ऑनलाइन या अद्यतन आवश्यक नहीं है। पहले की हाथ से कटी रसीद भी पूरी तरह से मान्य है।
वंशावली खुद से बनानी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं मंत्री ने कहा कि वंशावली को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। वंशावली आपको खुद से बनानी है। किसी से सत्यापित कराने की आवश्यकता है। सादे कागज पर अपनी वंशावली बनाएं और उसे स्वघोषणा के साथ संलग्न करें। यह पूरी तरह मान्य होगा।
12 तरह के दस्तावेजों की प्रति ऑनलाइन ले सकते हैं
कोई भी व्यक्ति 12 तरह के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सरकार को मामूली शुल्क का भुगतान करना होता है। यह भुगतान भी ऑनलाइन करना है। अर्थात ये दस्तावेज आपको घर बैठे प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए विभाग के वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर भू-अभिलेख पोर्टल को क्लिक करना है और प्रक्रिया का पालन कर इसे पूरा भरकर ऑनलाइन भी जमा कर देना है।
जिन 12 प्रकार के दस्तावेजों को भू अभिलेख पोर्टल bhuabhilekh.bihar.gov.in से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता, उनमें कैडस्ट्रल खतियान, रिविजनल खतियान, जमाबंदी पंजी प्रति, दाखिल खारिज वाद अभिलेख, राजस्व मानचित्र, दाखिल-खारिज पंजी, बंदोबस्ती अभिलेख, चकबंदी अभिलेख, भू-अर्जन अभिलेख, सीलिंग पंजी, लगान निर्धारण अभिलेख और मापी वाद अभिलेख शामिल हैं।
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