
प्रधान डाकघर बांका में दो दिनों से रेवेन्यू टिकट का अभाव, कालाबाजारी की आशंका
प्रधान डाकघर बांका में दो दिनों से रेवेन्यू टिकट का हो रहा अभावप्रधान डाकघर बांका में दो दिनों से रेवेन्यू टिकट का हो रहा अभाव टिकट के आभाव में बाधित
बांका, नगर प्रतिनिधि -: जिले के प्रधान डाकघर में बीते दो दिनों से रेवेन्यू टिकट उपलब्ध नहीं होने के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेवेन्यू टिकट के अभाव में कई महत्वपूर्ण कानूनी और वित्तीय कार्य बाधित हो रहे हैं। स्थिति यह है कि डाकघर से निराश लौट रहे लोग मजबूरी में बाजार का रुख कर रहे हैं, जहां रेवेन्यू टिकट दोगुने दाम पर बेचे जा रहे हैं। सामान्यतः रेवेन्यू टिकट का उपयोग शपथ पत्र, अनुबंध, बैंकिंग दस्तावेज, बीमा, न्यायालयी कागजात एवं अन्य कानूनी या वित्तीय दस्तावेजों पर शुल्क प्रमाणित करने के लिए किया जाता है।
ऐसे में इसकी अनुपलब्धता सीधे तौर पर लोगों के जरूरी कामों को प्रभावित कर रही है। उधर अधिवक्ताओं का कहना है कि कोर्ट में दाखिल होने वाले कई दस्तावेजों पर रेवेन्यू टिकट अनिवार्य होता है, लेकिन टिकट नहीं मिलने से मामलों की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। जबकि डाकघर में टिकट न मिलने के कारण अब बाजारों में रेवेन्यू टिकट खुलेआम ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं। आम तौर पर 1 या 2 रुपये में मिलने वाला टिकट बाजार में 4 से 5 रुपये में बेचा जा रहा है। इससे यह सवाल उठने लगा है कि कहीं जिले में रेवेन्यू टिकट की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। साथ ही लोगों का आरोप है कि जानबूझकर आपूर्ति रोकी जा रही है ताकि निजी स्तर पर इसका लाभ उठाया जा सके। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि, यह समस्या पहली बार नहीं है। पहले भी कई बार डाकघर में रेवेन्यू टिकट की कमी देखी गई है, लेकिन हर बार इसे अस्थायी समस्या बताकर टाल दिया जाता है। प्रधान डाकघर होने के बावजूद इस तरह की स्थिति प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। डाकघर कर्मियों के अनुसार रेवेन्यू टिकट की आपूर्ति ऊपर से नहीं हो पाई है और संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। लोगों ने जिला प्रशासन और डाक विभाग से मांग की है कि, मामले की जांच कर कालाबाजारी पर तुरंत रोक लगाई जाए तथा रेवेन्यू टिकट की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इन क्षेत्रों में रेवेन्यू टिकट की होती है आवश्यकता कानूनी या वित्तीय दस्तावेज़ पर शुल्क प्रमाणित करना हो, वहाँ रेवेन्यू टिकट की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से रसीद पर ₹5,000 (या निर्धारित राशि) से अधिक की नकद रसीद पर भुगतान प्राप्त होने के प्रमाण के रूप में रेवेन्यू टिकट का उपयोग किया जाता है। जबकि समझौता, किरायानामा, सेवा अनुबंध, व्यापारिक समझौते, शपथ पत्र,कोर्ट या नोटरी के समक्ष दिए गए शपथ पत्रों पर, पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रॉमिसरी नोट,उधार या ऋण से संबंधित दस्तावेज़, बीमा से जुड़े कागज़ात,बीमा क्लेम या पॉलिसी से संबंधित दस्तावेज़, नोटरी कार्यों में नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेज़ों पर भी रेवेन्यू टिकट का उपयोग किया जाता है। कोट निश्चित तौर पर रेवेन्यू टिकट नहीं रहने की वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत जल्द हम लोग पर्याप्त मात्रा में रेवेन्यू टिकट डाकघर में ले आएंगे जिससे इस कष्ट को दूर किया जाए। अश्विनी कुमार पंकज, एपीएम मेल, डाक विभाग बांका

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