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पंजवारा : भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई

पंजवारा(बांका)। निज प्रतिनिधिपंजवारा(बांका)। निज प्रतिनिधि थाना परिसर पंजवारा में क्षेत्र के भूमि विवाद से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए सीओ...

पंजवारा : भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई
हिन्दुस्तान टीम,बांकाSun, 29 Aug 2021 04:02 AM
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पंजवारा (बांका)। निज प्रतिनिधि

थाना परिसर पंजवारा में क्षेत्र के भूमि विवाद से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए सीओ की अध्यक्षता में जनता दरबार शनिवार को आयोजित की गई। तीन अन्य नये मामलों में प्रतिवादियों को अगले जनता दरबार में सशरीर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया गया।

कटोरिया निप्र के अनुसार सुईया थाना परिसर में शनिवार को जमीन संबंधी मामलों के निष्पादन को लेकर जनता दरबार लगाया गया। जिसकी अध्यक्षता चांदन सीओ प्रशांत शांडिल्य ने की। मौके पर थाना अनि रामाश्रय प्रसाद, कर्मचारी अरविंद ठाकुर एवं सरकारी अमीन पिंटू कुमार भी मौजूद थे। सीओ ने जनता दरबार के बाद थाना क्षेत्र के बंदरी गांव में विवादित आम गैर-मजरुआ जमीन एवं बिलारी गांव में एक विवादित जमीन का निरीक्षण भी किया।

बाराहाट निप्र के अनुसार शनिवार को बाराहाट थाना परिसर में भूमि विवाद के निपटारे को लेकर अंचल अधिकारी राजेश कुमार एवं थाना अध्यक्ष एसडी प्रभाकर के नेतृत्व में जनता दरबार आयोजित की गई। जनता दरबार में थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से 1 दर्जन से अधिक फरियादियों ने भूमि विवाद से संबंधित मामला जनता दरबार में दी। चान्दन निप्र के अनुसार सुईया थाना परिसर में शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु जनता दरबार का आयोजन किया गया। सीओ प्रशांत शांडिल्य व थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार राय के नेतृत्व में आयोजित इस जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। रजौन निसं के अनुसार रजौन थाना में आयोजित जनता दरबार में कई फरियादियों के करीब एक घंटे इंतजार के बाद सीओ मोहम्मद मोइनुद्दीन अपने अन्य कर्मचारियों के साथ थाना परिसर पहुंचे, लेकिन कई मामलों का निष्पादन नहीं हो सका। हालांकि सीओ ने बताया कि जनता दरबार में आए मामलों का प्राथमिकता के तौर पर निष्पादन किया जाता है। शनिवार को भूमि विवाद से जुड़े कुल 6 मामले सामने आए जिसमें 4 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया जबकि दो मामलों का निष्पादन नहीं हो सका। यह और बात है कि निष्पादित किए गए मामले मामूली छोटे-मोटे मामले थे। अन्य बड़े मामलों का निष्पादन नहीं हो सका।

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