हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास
शनिवार को एडीजे चतुर्थ संतोष कुमार पांडेय ने हत्या मामले में दोषी पाते हुए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनायी...
शनिवार को एडीजे चतुर्थ संतोष कुमार पांडेय ने हत्या मामले में दोषी पाते हुए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है। शंभूगंज के कुमरडीह गांव निवासी गंगा मंडल को यह सजा सुनायी गयी है।
अभियुक्त ने 7 जनवरी 2015 को विभाष कुमार मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें मृतक की पत्नी पूनम देवी के बयान पर मामला दर्ज कराया गया था। झगड़े का कारण था कि अमरजीत के मोबाइल पर बराबर पूनम देवी मिस्ड कॉल करती थी। जिसको लेकर कहासूनी हुई और उसके बाद गंगामंडल ने विभाष कुमार मंडल के ऊपर गोली चला दी जिसमें उसकी मौत हो गयी।
इसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। गवाहों के बयान सुनने के बाद गंगा मंडल को दोषी पाते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई।
बहस में सरकार की ओर से राजीव कुमार एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता लीलाधर लाल ने हिस्सा लिया। कोर्ट में अभियुक्त के परिजन भी पहुंचे थे।