पति को पत्नी की हत्या के मामले में 10 वर्ष की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

Mar 09, 2026 11:13 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बांका
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बांका। एक संवाददाताबांका। एक संवाददाता सोमवार को बांका एडीजे प्रथम अभिषेक कुमार भान की अदालत ने पत्नी की हत्या के एक मामले में अदालत ने

पति को पत्नी की हत्या के मामले में 10 वर्ष की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

बांका, एक संवाददाता। सोमवार को बांका एडीजे प्रथम अभिषेक कुमार भान की अदालत ने पत्नी की हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी पति को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार, कटोरिया थाना क्षेत्र के धानवरण निवासी दिनेश यादव ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि अपनी पुत्री चांदनी कुमारी की शादी 2 अप्रैल 2023 को जिले के जनकपुर निवासी टुन्नी यादव के साथ हिंदू रीति-रिवाज से की थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही चांदनी कुमारी के साथ उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग मायके से दहेज के रूप में दो लाख रुपये की मांग करने लगे।

रुपये नहीं देने पर 1 दिसंबर 2023 को पेट्रोल छिड़ककर चांदनी को आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद गंभीर रूप से झुलसी चांदनी ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में कुल आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने घटना में पति की संलिप्तता पाते हुए उसे दस वर्ष की सजा तथा एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया। मुकदमे में सरकार की ओर से पीपी हीरालाल सिंह तथा अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता रामकिशोर यादव ने बहस में हिस्सा लिया।

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