नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में आरोपी को चार साल की सजा
नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में कोर्ट ने आरोपी छोटू पुझार को चार साल की सजा व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई शनिवार को एडीजे- प्रथम रामलाल शर्मा के न्यायालय में...
नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में कोर्ट ने आरोपी छोटू पुझार को चार साल की सजा व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई शनिवार को एडीजे- प्रथम रामलाल शर्मा के न्यायालय में हुई। जानकारी के मुताबिक, बेलहर थाना क्षेत्र के रांगा गांव की एक नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से गांव के छोटू पुझार ने भगाा ले गया।
लड़की के पिता ने पता चलने पर 22 फरवरी 14 को बेलहर थाने में तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें छोटू पुझार, कांग्रेस पुझार एवं बेघर पुझार शामिल थे लेकिन पुलिस अनुसंधान में कांग्रेस पुझार एवं बेघर पुझार को जमानत देते हुए छोटू पुझार पर अंतिम प्रतिवेदन दिया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान छोटू पुझार को दोषी पाते हुए सजा सुनाया। बहस में अभियोजन पक्ष से कृष्ण गोपाल पाठक एवं बचाव पक्ष अशोक कुमार झा ने भाग लिया। इधर, बता दें कि 15 दिसंबर को भी न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में महिला थाना में दर्ज प्राथमिकी पर आरोपी बेलहर थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव निवासी राजेन्द्र तांती को सात साल और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई थी।